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Life Management: 08 March 2018


08-03-18 (Daily Audio Lecture)

08-03-2018 (Important News Clippings)

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08-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:08-03-18

Politics Of Statues

Rash of statue vandalism indicates our obsession with the past, at the expense of the present

TOI Editorials

A rash of statue vandalism has broken out across the country after Lenin statues were toppled in Tripura, following the Left Front’s defeat there. A statue of right-wing leader SP Mukherjee was defiled in Kolkata as Bengal chief minister Mamata Banerjee condemned the felling of Lenin statues. Attacks were also reported on statues of Ambedkar and Periyar in UP and Tamil Nadu. A BJP office in Coimbatore was petrol bombed after party national secretary H Raja expressed the view – which he retracted later – that Periyar statues should be razed.

Prime Minister Narendra Modi has, very sensibly, condemned the vandalism of statues and home minister Rajnath Singh has directed states to stop it. Interestingly, prior to these interventions, some BJP leaders had endorsed the attacks and Tripura governor Tathagatha Roy had tweeted, apropos of the anti-Lenin iconoclasm, that a newly elected government can undo the work of a previous government. It’s noteworthy, however, that a new government has yet to be installed in Tripura. Moreover, if every new government takes it upon itself to pull down old statues and erect new ones, what’s to prevent another government of the opposing ideology from pulling down your icons to put up its own?

That is precisely the bizarre situation we are witnessing at present. An even more relevant question is why are we, as a nation, so obsessed with pulling down old statues and putting up new ones when there are far more pressing problems confronting us in the present: such as eliminating poverty, generating jobs for the millions of young people being added to the workforce every year, dealing with security challenges posed by the China-Pakistan axis. Do dead icons matter more than living people?

Viewed in that context, thousands of crores of rupees being poured into new statues is also an appalling waste if one totes up the opportunity cost of schools and hospitals for the poor that are foregone. The ‘Statue of Unity’ coming up in Ahmedabad has been budgeted at Rs 3,000 crore, while a giant Shivaji statue off Mumbai is expected to cost Rs 3,600 crore. Ironically, part of the responsibility for building the former has reportedly been outsourced to Chinese and Malaysian companies – which means that India cannot even wholly construct the giant statues its politicians dream up but has to bleed precious foreign exchange and export jobs to do so.


Date:08-03-18

Protect stone to keep flesh and blood safe

ET Editorials

Iconoclasts see themselves as revolutionaries, bringing down the old order, and, with it, the symbols of the ancien régime. Worshippers of these icons see them as mindless destroyers, unable to let differences of opinion exist in any form. Idle onlookers see this literally ‘materialist’ dialectic of veneration and scorn more dispassionately as an oscillating set of actionsreactions. The bringing down of two statues of communist icon Lenin in Tripura, one would then think, is just another casualty in the real estate development of ‘victor’s history’.

But then, “simple” acts of bust-busting can transcend stone, especially with blood rushing to hot heads. Which is why the Prime Minister is right to quickly condemn the acts of vandalism — attacks on Jan Sangh founder Shyama Prasad Mukherjee’s and Dravidian movement founder E V Ramasamy ‘Periyar’s statues in Kolkata and Vellore respectively — following the overthrow of the Russian revolutionary in Agartala.

Acts of iconoclasm are politically surcharged. The tearing down of the tsar’s statue in Moscow during the Russian Revolution in 1917; the destruction of busts of ‘heroes’ of the Bengal Renaissance, including Rabindranath Tagore, by Naxal agitators in the late-1960s in Calcutta; the toppling of statues of communist leaders across the dismantled Soviet Union and eastern Europe in the early 1990s; the demolition the 16th-century Babri mosque in 1992; the dynamiting of 6th-century Bamiyan Buddhas in 2001; the toppling of Saddam Hussein’s statue in Baghdad in 2013 — as in all these cases, the real spate of violence occurs as a by-product of such symbolic acts of ‘past-killing’. But it is not the ritualistic destruction of old signs by the ‘victors’ that is the real concern. It is the potential of violence scaling up from attacks on stone to harming flesh and bone that needs to be bulldozed in the bud.


Date:08-03-18

Let’s not become what we abhor

Tarun Vijay

On Wednesday, in his convocation address at Aligarh Muslim University, President Ram Nath Kovind stated that the acceptance of alternative ways of thinking and mutual respect aren’t mere slogans but India’s “natural way of life”. Keeping the truth of the president’s statement in mind, yes, Soviet communist icon Vladimir Lenin was, indeed, a brutal leader who presided directly and indirectly over many deaths. This is something that respected historians, such as Robert Gellately, have convincingly argued.

Be that as it may, should demolishing statues be oen of the things that define us as Indians? It is a different matter that Tripura’s communists couldn’t find a single Indian comrade to be given the honour of being erected as a statue. The real point is to gauge the responses of those who thought it fit to tear down the statue.

BJP’s impressive victory in Tripura, by which it more figuratively toppled the CPI(M) government that had been in government for quarter of a century was almost as much historic in India’s politics as was EMS Namboodiripad forming the world’s first democratically elected govt in Kerala in 1957. Again, it’s another matter that even after more than 60 years, India’s communists haven’t found acceptance in a country that has its fair share of disaffected workers and peasantry.

The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and the Communist Party of India (CPI) were, interestingly, both formed in 1925. The former and its ideologically motivated workers have spread across the contemporary India finding acceptace among many of its people. It has also has given the nation two Prime Ministers who were both former pracharaks. Communists, on the other hand, are fast turning into museum pieces. But should Indians stoop so low as to start destroying communist iconography? Should people now oblige the CPIM) by giving it a martyr’s or victim’s tag? For demolishing Lenin statues would ensure that.

Hate and the culture of demolishing is innately alien to Indian culture. It is India that has fallen victim time and again to iconoclasts. It has not been a natural perpetrator. To say that invaders or those antithetical to the Indian spirit were savage and, therefore, Indians, too, can demolish structures that symbolise values they do not subscribe is simply succumbing to that alien set of values. Let ideologies and symbols be toppled via democracy and the people’s verdict, as has been the case in Tripura.

The Qutub Minar wasn’t razed to the ground just because, according to the Archeological Survey of India’s inscription there, it was built after demolishing 28 Hindu-Jain temples. India has always been known and respected for being the fountainhead of freedom and the source of inspiration to the world for its limitless, boundless shades of views.It is keeping this spirit that Prime Minister Narendra Modi swiftly condemned vandalising statues not just of Bharatiya Jan Sangh founder Shyama Prasad Mukherjee, social reformers E V Ramasamy ‘Periyar’ and BR Ambedkar, but also those of Lenin. Let’s not succumb to behaving in a way where we become exactly what we condemn.


Date:08-03-18

अवसर का लाभ

संपादकीय

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार छठे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी वर्ष के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। इसके लिए कुछ हद तक वैश्विक रुझानों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि पश्चिमी दुनिया में कारोबारी जंग का माहौल बना हुआ है। घरेलू बाजार में सबसे बड़ी चिंता बैंकिंग क्षेत्र को लेकर है, खासतौर पर सरकारी बैंक। निफ्टी के सरकारी बैंक सूचकांक बुधवार को 3.57 फीसदी गिरे। आंध्रा बैंक, केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। बैंकिंग शेयरों की चिंता का बड़ा हिस्सा नीरव मोदी-पंजाब नैशनल बैंक के 127 अरब रुपये के घोटाले से उपजा है। इस बीच आशंका है कि ऐसे तमाम अन्य मामले भी सामने आ सकते हैं।

इस घोटाले के लिए इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता था। भारतीय बैंकिंग जगत, खासतौर पर सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज की समस्या बहुत बड़ी है। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों की नई चिंता के कारण अब इनके सामने विश्वसनीयता का नया संकट उत्पन्न हो गया है। आर्थिक वृद्घि में फिलहाल सुधार नजर आ रहा है। राष्ट्रीय आय के ताजातरीन आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में सुधार नजर आ रहा है। यही वक्त है जब निवेशकों को स्वस्थ बैंकों की जरूरत है जो सामने आकर आर्थिक क्षेत्र की वित्तीय गतिविधियों की मदद करें। बहरहाल बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा गड़बड़ी के बीच, खासतौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंक जो देश की कुल बैंकिंग में 70 फीसदी के हिस्सेदार हैं, उनके लिए नए ऋण को किफायती ढंग से अंजाम देना मुश्किल है।

अब वक्त आ गया है कि सरकार इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा में दिए गए मशविरे को सुने। मशविरे में कहा गया है कि बैंकिग क्षेत्र को चार ‘आर’ का सहारा लेना चाहिए। ये चार आर हैं- रिकग्नीशन यानी पहचान, रीकैपिटलाइजेशन यानी पुनर्पूंजीकरण, रिजॉल्युशन यानी निस्तारण और रिफॉर्म यानी सुधार। बीते चार वर्ष में सरकार और आरबीआई ने इस दिशा में आगे बढऩे का प्रयास किया है। अब फंसे हुए कर्ज की तत्काल पहचान की व्यवस्था कायम की जा चुकी है। सरकार पहले ही सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुहैया करा रही है। दिवालिया संहिता के साथ निस्तारण भी अब सुसंगत हो चुका है। बहरहाल, चौथा आर यानी सुधार पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका है। हालांकि सरकार ने हाल के दिनों में कुछ कदम उठाए हैं। इसमें सरकारी बैंकों से 50 करोड़ रुपये से अधिक के हर फंसे कर्ज की जांच करने और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ नया कानून लाने का प्रस्ताव शामिल है। आरबीआई ने धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है।

बहरहाल, तथ्य यही है कि बैंकों द्वारा ऋण देने के तरीकों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। उसके बिना तो बाकी के तीनों आर बेकार ही साबित होंगे। भारत के सरकारी बैंक अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के शिकार हैं और उनके शासन के मानक कमजोर हैं। निर्णय लेने वाले अपने लक्ष्यों को लेकर भ्रमित हैं क्योंकि बैंकों पर भी सरकार और आरबीआई का दोहरा नियमन है। सुझावों की कहीं कोई कमी नहीं है। सन 2014 में आई पी जे नायक समिति ने बताया था कि भारतीय बैंकों के कामकाज में कैसे सुधार लाया जा सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत में कमजोर सुधारों को लेकर तगड़ी सहमति है। बैंकिंग क्षेत्र का मौजूदा संकट सरकार को यह अवसर देता है कि वह मौके का फायदा उठाए और सरकारी बैंकों में सुधार की दिशा में आक्रामक ढंग से आगे बढ़े। इसमें अव्यवहार्य बैकों का काम समेटने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने जैसी बातें शामिल हैं।


Date:08-03-18

मूर्ति भंजन का उन्माद

संपादकीय

त्रिपुरा में भाजपा की प्रबल जीत के बाद वामपंथी विचारधारा के प्रतीक और रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा को जिस तरह ढहाया गया, उसकी निंदा ही की जा सकती है। यह सही है कि त्रिपुरा में वाम दलों के शासन से लोग उकता गए थे और लेनिन की प्रतिमा को गिराकर उन्होंने एक तरह से अपने असंतोष को ही प्रकट किया, लेकिन उनका तरीका अनुचित और अवांछित ही कहा जाएगा। किसी को भी वैसा अधिकार नहीं दिया जा सकता, जैसा त्रिपुरा में भाजपा समर्थकों ने जबरन अपने हाथों में ले लिया और बुलडोजर लेकर लेनिन की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया। लोकतंत्र में इस तरह की मनमानी के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। ऐसी मनमानी न केवल भारतीय मूल्यों और मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि कानून के शासन को भी नीचा दिखाने वाली है। आखिर मूर्ति भंजकों से पीड़ित देश में उस तरह किसी प्रतिमा का ध्वंस कैसे किया जा सकता है, जैसे त्रिपुरा में किया गया?

इसके दुष्परिणाम सामने आने ही थे और वे आए भी। त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा नष्ट किए जाने के जवाब में कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को नष्ट-भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। विडंबना यह है कि यह कृत्य उन्होंने किया, जो लेनिन की प्रतिमा ढहाए जाने का विरोध कर रहे थे। एक प्रतिमा के ध्वंस के जवाब में किसी अन्य की प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश उन्माद के अलावा और कुछ नहीं। देश को इस उन्माद से बचाने की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है। नि:संदेह जो सत्ता में हैं, उनकी अधिक है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिपुरा में लेनिन और तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की निंदा की। उम्मीद है कि त्रिपुरा के भाजपा समर्थक यह समझेंगे कि उन्होंने अपनी पार्टी की शानदार जीत का जश्न फीका करने का ही काम किया।

इसमें संदेह नहीं कि वामदलों के लिए लेनिन एक क्रांतिकारी नेता हैं, लेकिन उन्हें यह भी स्मरण रहे तो बेहतर कि दुनिया लेनिन को उनकी ही नजर से नहीं देखती और इसका कारण यह है कि रूसी क्रांति के दौरान बहुत से लोग मारे गए थे। इन लोगों की मौत के लिए लेनिन ही जिम्मेदार थे, जो यह मानते थे कि विरोधियों को कुचले बगैर क्रांति नहीं आ सकती। यही कारण रहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों में लेनिन की प्रतिमाओं को ढहाया गया। ऐसा लगता है कि त्रिपुरा में भाजपा की जीत से उत्साहित लोग यह भूल गए कि यह काम वहां की सरकारों अथवा स्थानीय प्रशासन की ओर से किया गया, न कि भीड़ के द्वारा। जब किसी सड़क, पार्क आदि का नाम बदलने का काम भी एक तय प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है, तो फिर किसी प्रतिमा को हटाने-गिराने का काम भीड़ कैसे कर सकती है?

नि:संदेह वामदल रूसी क्रांति के नायक लेनिन से प्रेरणा लेने और उनके गुण गाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस देश पर उनकी विचारधारा जबरन नहीं थोप सकते। दुर्भाग्य से उन्होंने यही किया है और इसी कारण जहां-जहां उनकी मौजूदगी है, वहां-वहां राजनीतिक हत्याएं अधिक होती हैं।


Date:07-03-18

सिर्फ नियमों से नहीं लगेगी लगाम

नीलंजन राजाध्यक्ष, कार्यकारी संपादक, मिंट

भारतीय बैंकिंग की एक बुनियादी समस्या है, अनुचित इन्सेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि। नीरव मोदी मामले के खुलासे के बाद हम बेशक वर्षों से कर्ज बांटने की खराब परिपाटी के कारण बैंकों की साख पर बन आए संकट पर अपना ध्यान केंद्रित करें, पर इन्सेंटिव पर भी कहीं अधिक गौर करने की जरूरत है। इस इन्सेंटिव समस्या को अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, शॉन कोल और एस्थेर डूफ्लो ने एक शोध पत्र में बखूबी बताया था। शोध पत्र का विषय था, डिफॉल्ट ऐंड पनिश्मेंट : इन्सेंटिव्स ऐंड लेंडिंग बिहेवियर इन इंडियन बैंक्स। तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि बैंकों को डिफॉल्ट यानी कर्ज न चुका पाने की स्थिति से बचाने के लिए नहीं, बल्कि कर्ज बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को इन्सेंटिव देते हैं, फिर चाहे वही बैंककर्मी उन पैसों का इंतजाम करने में कुछ कमा लें। इस व्यवस्था में गिरवी रखी संपत्ति की गुणवत्ता को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती, और यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रंट-लाइन बैंकर यानी ग्राहकों से सीधा वास्ता रखने वाले बैंककर्मी अपने प्रयासों के लिए किस कदर पुरस्कृत या दंडित किए जाते हैं।

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सुर्खियों में आने के बाद बैंकों के आंतरिक नियंत्रण, कॉरपोरेट प्रशासन और कायदे-कानूनों की विफलताओं पर काफी कुछ लिखा जा चुका है। ये निश्चय ही हल्के मसले नहीं हैं। इन पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। हालांकि इन्हीं के बरक्स यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बैंक शाखाओं में मौजूद उन कर्मचारियों से कैसे पार पाया जाए, जो धोखेबाजों से सांठ-गांठ करते हैं? भारतीय बैंकों की इन्सेंटिव प्रणाली बहुत खराब है। वेतन ग्रेड वरिष्ठता के कड़े कानूनों में फंसा है। इसमें किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना लगभग नामुमकिन होता है। दंडित करने के लिए तबादले का डर दिखाया जा सकता है, लेकिन यह अस्त्र भी आमतौर पर उन्हीं ईमानदार कर्मचारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जो खेल में शामिल नहीं होते। इन तमाम पहलुओं को सार्वजनिक क्षेत्र की संस्कृति के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। यह ऐसी संस्कृति है, जिसमें वरिष्ठ बैंककर्मियों का प्रदर्शन क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी से आंका जाता है, अथवा पूंजी पर रिटर्न की बजाय यह देखा जाता है कि सरकार के राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए कितना कर्ज दिया गया है। मौजूदा डूबे कर्ज कुछ हद तक इसी ‘क्रेडिट बबल’ का नतीजा है, साथ ही दबदबे वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को राजनेताओं के दबाव में दिए जाने वाले कर्ज का भी यह परिणाम है।

सवाल यह है कि क्या इन्सेंटिव का बेहतर ढांचा बैंककर्मियों द्वारा कर्ज देने के तरीके को बदल सकता है? शॉन कोल ने बाद में मार्टिन कैंज और लिओरा क्लेपर के साथ मिलकर एक अन्य शोध के जरिए यह जानने का प्रयास किया कि अलग-अलग इन्सेंटिव योजनाएं बैंकरों के व्यवहार को किस तरह बदल सकती हैं? उन्होंने इस प्रयोग के लिए विभिन्न भारतीय बैंकों से 209 लोन अधिकारियों को जमा किया। उन बैंकरों को एक बार फिर उद्यमियों के ऋण आवेदन पत्रों का रैंडम सैंपल दिखाया गया, पर उन्हें यह कह दिया गया कि वे इन तमाम आवेदन पत्रों को नया मानें। वे ऐसे काजगात थे, जिन पर पहले ही कर्ज दिए जा चुके थे और शोधार्थियों को प्रयोग से पहले ही यह पता था कि कौन से कागजात अब भी दुरुस्त हैं, और कौन से डूबे कर्ज में शामिल हैं। शोध में तीन तरह के इन्सेंटिव रखे गए थे। पहली तरह का इन्सेंटिव वह था, जिसमें प्रत्येक लोन पर संस्थान द्वारा अधिकारी को कमीशन देने की व्यवस्था थी। दूसरी तरह का अपेक्षाकृत कम इन्सेंटिव था, जिसमें अधिकारी अच्छे लोन पर छोटा सा पुरस्कार और बुरे लोन पर कुछ दंड के भागीदार होते। और तीसरी व्यवस्था में कहीं अधिक इन्सेंटिव का प्रावधान रखा गया था, जिसमें अच्छे लोन पर अधिकारी को भारी पुरस्कार और लोन के डिफॉल्ट होने पर कहीं भारी दंड का प्रावधान था।

इसके नतीजे काफी दिलचस्प आए। बैंककर्मियों ने उन मामलों में अधिक कर्ज बांटे, जब गिरवी में रखी परिसंपत्ति कम थी, पर उन्होंने उन मामलों में कहीं अधिक सावधानी बरती, जब गिरवी में रखी परिसंपत्ति अधिक थी। 2008 की उत्तरी अटलांटिक वित्तीय संकट के बाद भी कई शोधों में इन्सेंटिव समस्या की बात कही गई थी। बैंकरों को तब अत्यधिक सालाना बोनस दिया जाता था, जो इस पर निर्भर था कि अल्पावधि में कर्जधारक कितनी अच्छी सक्रियता दिखाते हैं, मगर लंबे समय तक के उनके घाटे करदाताओं द्वारा पूरे किए जाते थे।इस इन्सेंटिव समस्या को उन सुविधाओं के बरक्स भी देखना चाहिए, जो प्रौद्योगिकी के कारण हमें मिल सके हैं। वैश्विक अनुभव यही बताता है कि ज्यादातर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले उन क्षेत्रों में होते हैं, जो ग्रे एरिया हैं यानी वहां अब तक कायदे-कानूनों का बंधन नहीं पहुंच सका है। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैंडी हाउस शाखा में इसलिए हेराफेरी मुमकिन हो सकी, क्योंकि तमाम निर्देशों के बावजूद अंडरटेकिंग लेटर के आंकड़े कोर बैंकिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किए जा सके। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग भी तकनीक के इस्तेमाल पर नियंत्रण में एक स्तर की विफलता का उदाहरण है।

आज बैंकिंग का मतलब है, बाइनरी अंकों का यहां से वहां होना और इन दिनों बैंक धोखाधड़ी जाली चेक से कहीं ऊपर उठ चुकी है। ऐसे में, बैंकों को इस तरह की एडवांस्ड डाटा ऐनलिटिक को इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो एक तरफ आंतरिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर सके और दूसरी तरफ गारंटी गतिविधि को परे धकेल सके। अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान के जयंत वर्मा ने भी काफी अच्छी सलाह दी है। वह कहते हैं कि बैंकों को आंतरिक गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि ऐसा करने से पहले बैंकिंग गोपनीयता के सिद्धांतों को फिर से परखने की जरूरत होगी।अभी तमाम बहस बैंकों के विनियमन के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है। कुछ बहस इन्सेंटिव की समस्या और तकनीक की संभावना पर भी किए जाने की जरूरत है।


Date:07-03-18

मूर्ति तोड़ने का अर्थ

संपादकीय

कहते हैं कुछ मूर्तियां मुहब्बत का नतीजा होती हैं। कुछ मूर्तियां आस्था और श्रद्धा के चलते बनाई जाती हैं। कुछ के निर्माण के पीछे वैचारिक प्रतिबद्धता होती है। कुछ मूर्तियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे लोगों को प्रेरणा देने का काम करेंगी। कुछ लोग अपनी जीत को यादगार बनाए रखने के लिए भी मूर्ति बनवाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी मूर्तियों के निर्माण के पीछे की भावना हमेशा महान ही होती हो। कुछ मूर्तियां चापलूसी में भी बनवाई जाती हैं और कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं, जो अवाम पर सत्ता की तरफ से थोप दी जाती हैं। मूर्तियों को बनवाने के कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी मूर्ति को तोड़ने का कारण एक ही होता है- कुंठा। यहां पर यह सब याद करने का कारण है त्रिपुरा में चुनाव नतीजे आने के तीन दिन बाद ही रूस की साम्यवादी क्रांति के नायक कहे जाने वाले व्लादीमीर लेनिन की मूर्ति का तोड़ दिया जाना। कुछ लोग इसकी तुलना उस वाकये से कर रहे हैं, जब इराक में अमेरिकी आक्रमण के बाद सद्दाम हुसैन की एक चौराहे पर लगी मूर्ति तोड़ी गई, तो उसका सीधा प्रसारण दुनिया भर में हुआ था। वहीं कुछ लोग इसकी तुलना अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में सदियों से खड़ी महात्मा बुद्ध की उस मूर्ति को ढहा दिए जाने से भी कर रहे हैं, जिन्हें तालिबान ने सत्ता में आते ही अपना पहला निशाना बनाया था। उस विश्व धरोहर को किन कलाकारों ने बनाया, इतिहास में उनका नाम कहीं नहीं है। जिन्होंने गोलाबारी करके इसे ढहाया था, उनका नाम इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो चुका है।

जो लोग सत्ता हासिल होते ही मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण का अभियान चलाते हैं, वे कोई बड़ा तीर नहीं मारते। इतिहास किसी भी शासक को उसके कामकाज से याद रखता है, उसके स्मारक और उसकी मूर्तियों से नहीं। इसके विपरीत जो लोग सत्ता हासिल करते ही मूर्तियां तोड़ने के अभियान पर निकल पड़ते हैं, उन्हें इतिहास शायद ही कभी अच्छी नजर से देखता हो। इस तरह से मूर्तियां तोड़े जाने का कई बार कितना उल्टा असर पड़ता है, इसे हम भारतीयों से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। इस देश में हमलावरों द्वारा तोड़ी गई ऐसी न जाने कितनी मूर्तियां हैं, जो स्मारक का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। लेनिन एक ऐसी परंपरा के नायक हैं, जो अब पूरी दुनिया से लगातार विदा हो रही है, जहां है, वहां भी रस्मी तौर पर ही है। अतीत के तहखाने में पहुुंच चुकी इस शख्सीयत की मूर्ति तोड़ने वाले यह भूल रहे हैं कि ऐसा करके वे उसे अपने वर्तमान में एक बेवजह प्रासंगिकता दे रहे हैं।

दुनिया में कई जगह सत्ता परिवर्तन के साथ मूर्तियां तोड़ी गई हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ ही मूर्तियां न तोड़ी जाएं, इसका अच्छा उदाहरण भारत ही है। अगर आप लखनऊ में राजकीय संग्रहालय के पिछले हिस्से में जाएं या फिर दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में, तो वहां आपको रानी विक्टोरिया से लेकर कई वायसराय और तमाम बड़े अंग्रेज अफसरों की मूर्तियां खड़ी दिखाई देंगी। आजादी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की इन निशानियों को तोड़ा नहीं गया, बल्कि शहर के सुरक्षित इलाके में पहुंचा दिया गया। इसके विपरीत लाहौर में जिस तरह से सर गंगाराम की मूर्ति को तोड़ा गया, उस पर प्रसिद्ध कहानीकार मंटो ने बाकायदा एक कहानी लिखी थी। यही है, भारत और पाकिस्तान का फर्क। सत्ता बदलने के बाद इतिहास को सहेजने और उसे तोड़ने का फर्क।


 

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सभी फसलों पर समान लाभ दिया जाना, सरकार की गलती है।

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सभी फसलों पर समान लाभ दिया जाना, सरकार की गलती है।

Date:09-03-18

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बजट 2018 में इस बात की गारंटी दी गई है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से फसल पर उनकी लागत का डेढ़ गुना दाम मिलेगा। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। परन्तु अनुभव बताता है कि यह सरकार की एक बड़ी गलती होगी।

  • सामान्यतः कृषि के विकास के लिए कम लागत में उत्पादकता बढ़ाने की बात कही जाती है। परन्तु सरकार की इस घोषणा से किसान दोनों ही पहलुओं पर कोई भी प्रयास करने से पीछे हट जाएंगे और निश्चिंत हो जाएंगे। भारत में छोटे किसानों के साथ-साथ, मझोले और बड़े किसान भी हैं। ऐसे मझोले और बड़े किसान ही अधिकतर अधिशेष फसल पैदा करते हैं। इस प्रकार सरकार की इस नीति का लाभ भी ऐसे ही किसानों को मिलेगा और छोटे किसान वहीं के वहीं रह जाएंगे।
  • इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को कमीपूरक अदायगी (deficiency payments) की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ फसलों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के बीच की कीमत की भरपाई की जाती है। इस नीति का लाभ कुछ ही किसानों को मिल पाता है, क्योंकि बहुत से किसानों के पास पर्याप्त दस्तावेजों का अभाव होता है। दूसरे, इस प्रकार की अदायगी का लाभ लेने के लिए गल्ला व्यावारी और किसान मिलकर षडयंत्र करते हैं।
  • समान रूप से फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिए जाने से किसानों के अंदर बाजार के रुख के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक फसल उगाने की प्रेरणा जगेगी ही नहीं। अतः सभी फसलों के लिए समान कमीपूरक अदायगी की नीति सही नहीं उतरती।
  • अंतराष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो भारत ने यूरोपियन यूनियन के देशों की गैर प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन को भारी सब्सिडी देने की नीति की स्वयं ही आलोचना की है। इसके चलते यूरोप में मक्खन, दूध, मीट और वाइन का अतिरिक्त उत्पादन हो गया था। इसे निपटाने के लिए किसानों को अपना उत्पाद सोवियत यूनियन को औने-पौने दामों पर बेचना पड़ा था। भारत भी अब वही गलती दोहरा रहा है।

क्या किया जाना चाहिए?

  • भारत को वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में खरी उतरने वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहिए। इनके निर्यात को बढ़ाया जाए। दूसरी ओर, उन फसलों का आयात किया जाए, जिनकी विश्व बाजार में अधिक मांग नहीं है। इस प्रकार उत्पादकता में वृद्धि होगी, और कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।
  • फसलों पर सब्सिडी देने की बजाय प्रति किसान परिवार को एक निश्चित कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी दी जाए। इससे गरीब किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। तेलंगाना ने प्रत्येक मौसम में 4000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी का प्रावधान रखा है। ऐसा करना प्रशासनिक रूप से पारदर्शी और सुविधाजनक भी है। इसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश न के बराबर रहती है।

इस प्रकार की व्यवस्था के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकेगा। सूखे के दौरान किसानों को मनरेगा और फसल बीमा से राहत मिल सकेगी। इस प्रकार की योजनाएं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाभ दिए जाने से बहुत बेहतर हैं।

स्वामीनाथन समिति ने ऋण पर ब्याज का एक नया फार्मूला दिया है। अगर इसे अपना लिया जाता है, तो फसलों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, मुद्रा-स्फीति बढ़ जाएगी तथा कृषि-उत्पादों का निर्यात बिल्कुल बैठ जाएगा। इससे किसानों को तो बैठे-बिठाए लाभ मिलेगा, परन्तु अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित स्वामीनाथन एस अंकलेश्वर अय्यर के लेख पर आधारित।

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Life Management: 09 March 2018

09-03-18 (Daily Audio Lecture)

09-03-2018 (Important News Clippings)

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09-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:09-03-18

 A ‘We Too’ movement of positive action

ET Editorials

Yet another International Women’s Day has gone by, with assorted calls to empowerment. It was not reasonable to expect respite just for that one special day from reports of assault, rape and acid attacks, and reason triumphed over fond hope. A disabled woman gang-raped in a small UP town committed suicide after months of futile waiting for justice. A Pune woman was raped on the roadside after her male friend was shot dead. The more the news scanned, the more such reports. All this might lead to despondency on India’s ability to make progress at all on women’s equality. But there are grounds for optimism.

One part of the reason for the fall in women’s work participation is that more young women are staying back in education, a trend that pre-dates the movement to build toilets in large numbers, under the Swachh Bharat Abhiyan, which encourages retention of post-pubescent girls in the school system. Menstrual hygiene is increasingly not a dirty term: movies are getting made on the subject and there is progress, however limited, on releasing this natural aspect of human reproduction from censorship in the public discourse. India’s rise from the 150th nation in mobile data consumption to the first in a span of two years allows women achievers in diverse areas, ranging from sports to entrepreneurship, to become role models for young girls across the country, stirring ambition and aspiration.

The official slogan, Beti Bachao, Beti Padhao (save the girl child, educate her), reflects the social reality of female foeticide, leading to an adverse sex ratio not just in Haryana and Rajasthan but even in progressive Kerala, where the 0-6 sex ratio is unnaturally tilted in favour of boys. Yet, the overall trend is towards closing the gender gap, the struggle for which produced the International Women’s Day.

It might be a good idea to start a convention for all centres of regulation, whether board rooms or government departments, to issue a report card on the progress made in empowering women in the last one year, a We Too movement of positive action.


Date:09-03-18

विशिष्ट योजना जरूरी

संपादकीय

भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस वर्ष गर्मी जल्दी आएगी और सामान्य की तुलना में इसकी तीव्रता भी अधिक होगी। इन हालात में हमें नकारात्मक असर से बचने के लिए पहले ही बेहतर तैयारी करके रखनी होगी। देश के दक्षिणी हिस्से को छोड़कर अधिकांश इलाकों में तापमान के सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने का अनुमान जताया गया है।

इसके अलावा मार्च और मई के बीच लू चलने की घटनाएं भी पहले की तुलना में ज्यादा होने की बात कही गई है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो यह लगातार तीसरा वर्ष होगा जब हमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले सन 2014 और 2015 में हमें लगातार सूखे का सामना करना पड़ा था। गर्मी को लेकर मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी को देखते हुए इसके गलत होने की संभावना भी बहुत कम है। देखा जाए तो तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। कई क्षेत्रों में तो यह सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। अत्यधिक गर्मी के तमाम असर हो सकते हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक असर हो सकता है। इससे फसल के उत्पादन पर बुरा असर हो सकता है, खासतौर पर गेहूं की फसल पर जो कि मार्च में तापमान में समय से पहले हुए इजाफे के चलते काफी संवेदनशील है।गर्मियों का असर पानी के स्रोतों पर भी पड़ेगा क्योंकि कम बारिश के कारण पानी पहले ही काफी कम है। बिजली की मांग बढ़ेगी और जल विद्युत का उत्पादन कम होगा। पशुओं के प्रभावित होने के कारण दूध का उत्पादन कम होगा और मनुष्यों के बीमार पडऩे की आशंका बढ़ेगी। इससे गर्मी के कारण होने वाली बीमारियां बढ़ेंगी और लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। अत्यधिक गर्मी पडऩे से श्रम संबंधी उत्पादकता भी प्रभावित होगी।

पानी की कमी गर्मियों के कारण होने वाली सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल है। इस वर्ष देश के जलाशयों में जल स्तर पहले ही कम रहा है। एक मार्च तक केंद्रीय जल आयोग की निगरानी वाले देश के 91 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्टॉक पिछले साल के स्तर से 11 फीसदी और औसत से 9 फीसदी कम रहा है। इतना ही नहीं सर्दी में होने वाली बारिश का स्तर सामान्य से 64 फीसदी कम रहा जबकि उत्तर पश्चिम के खेती वाले इलाके में यह 67 फीसदी कम रहा।

हालांकि ला नीना प्रभाव के संकेत भी मिल रहे हैं जिसे मॉनसून के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बावजूद आईएमडी ने अगले मॉनसून पर इसके किसी प्रभाव का आकलन नहीं किया है, न ही कोई निष्कर्ष दिया है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इसके मई के अंत से कमजोर पडऩे की आशंका है जबकि मॉनसून उसके बाद ही आता है। भले ही ला नीना की वजह से अच्छी बारिश हो लेकिन इससे राहत केवल बारिश के मौसम में ही मिलेगी न कि मॉनसून से पहले के मौसम में जबकि उसी समय इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

ऐसे में गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए क्षेत्रवार योजना बनाना जरूरी है। अहमदाबाद ने वर्ष 2010 में गर्मी से निपटने की कार्य योजना बनाई थी जब वहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस होने से करीब 700 लोगों की मौत हो गई थी। इस योजना की मदद से 2015 में ऐसे ही हालात में मौत का आंकड़ा सिमटकर 20 हो गया। अन्य राज्यों को इससे सबक लेते हुए जगह-जगह सार्वजनिक पेयजल और दिन के लिए छांव बनानी चाहिए। स्कूलों का समय बदला जाना चाहिए और जलाशयों से पानी जारी करने का समय बदलना चाहिए ताकि उसका उचित इस्तेमाल हो। श्रमिकों के काम का समय भी बदला जा सकता है। खेतों में ऐसी फसल बोनी चाहिए जो गर्मी बरदाश्त कर सके। जीन संवद्र्घन इसमें मददगार हो सकता है।


Date:09-03-18

विज्ञान विरोधी रवैया महाशक्ति नहीं बना सकता

शशि थरूर विदेश मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री

देश के कनिष्ठ शिक्षा मंत्री सत्यपाल सिंह ने हाल ही में कहा कि डार्विन का मानव विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इस आधार पर ‘अवैज्ञानिक’ है कि ‘हमारे पूर्वजों सहित किसी ने भी यह नहीं कहा अथवा लिखा कि उन्होंने कभी किसी वानर को मानव बनते देखा है।’ यह चौंकाने वाला बयान था और विज्ञान पर मौजूदा सरकार की ओर से किया गया ताज़ा हमला है।भारत के संविधान के अनुसार ‘वैज्ञानिक तेवर, मानवतावाद और जिज्ञासा व सुधार की भावना’ का विकास हर नागरिक का कर्तव्य है और निहितार्थ में यह राज्य की भी जिम्मेदारी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ‘असहिष्णुता, आस्था, अंधविश्वास, भावनात्मकता, अतार्किकता और निर्भर व अस्वतंत्र व्यक्ति के तेवर’ पैदा करने वाले धर्म के विपरीत वैज्ञानिक तेवर ‘एक स्वतंत्र व्यक्ति के तेवर होते हैं।’

फिर भी भारत के सत्तारूढ़ दल भाजपा के लिए ऐसे विचार अब चलन में नहीं हैं। इसके नेता व समर्थक स्कूली बच्चों को यह पढ़ाना चाहते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना भर है, जो धार्मिक कथनों के समतुल्य है। उनका लक्ष्य तो इसे पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम से बाहर रखना है। डार्विन ही निशाने पर नहीं हैं। इसके पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री व भाजपा के एक और दिग्गज नेता वासुदेव देवनानी ने दावा किया था कि गाय ही एकमात्र ऐसी प्राणी है, जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय की वंदना का भाजपा और इसके समर्थकों को जुनून-सा है, जिन्होंने इसके संरक्षण के नाम पर मानवों पर हमले किए हैं। लेकिन यह तो भाजपा से सहानुभूति रखने वाले कई लोगों के लिए भी दूर की कौड़ी थी। दोनों, सिंह और देवनानी शिक्षित व्यक्ति हैं : सिंह के पास केमिस्ट्री में डिग्री है और देवनानी तो प्रशिक्षित इंजीनियर हैं। फिर भी न तो ज्ञान और न नेतृत्व अज्ञान को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त साबित हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस महेश चंद्र शर्मा के बारे में भी यही सच है। बताया जाता है कि वे भी साइंस ग्रेजुएट हैं। पिछले साल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर ‘आजीवन ब्रह्मचारी’ रहता है और अपने आंसू से मोरनी को गर्भवती बनाता है। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण द्वारा मोर पंख के इस्तेमाल को इसके ब्रह्मचर्य का सबूत बताया।

यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी विज्ञान पर हमलों में शामिल हो गए। मोदी को खुद को टेक्नोलॉजी सेवी 21वीं सदी के नेता के रूप में वर्णित किया जाना पसंद है। लेकिन, अक्टूबर 2014 में मुंबई के एक अस्पताल के उद्‌घाटन समारोह में उन्होंने दावा किया कि हाथी के सिर वाले देवता गणेश इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान था। फिर उन्होंने प्राचीन महाकाव्य महाभारत के हवाले से कहा कि तब के लोगों को जेनेटिक्स का पता था। जाहिर है मोदी ने यह नहीं सोचा कि छोटे से छोटे हाथी का सिर भी बड़े से बड़े मानव की गर्दन पर नहीं लगाया जा सकता।

विडंबना यह है कि भारत वाकई प्लास्टिक सर्जन का प्रवर्तक था। प्लास्टिक सर्जरी को व्यवहार में लाने वाले पहले ज्ञात व्यक्ति सुश्रुत थे और पुरातत्वविदों को दुनिया के सबसे पुराने सर्जिकल उपकरण (पहली सदी) मिले हैं। प्राचीन अभिलेखों में राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के सबूत भी है। इन ऐतिहासिक तथ्यों को हाथी के सिर के प्रत्यारोपण की पौराणिक कथा में आरोपित करना विज्ञान और सम्मान के हकदार उन लोगों के प्रति कृतध्नता है। इसी तरह मोदी ने 2014 में स्कूली बच्चों को बताया कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण की समस्या नहीं है बल्कि समय के साथ बदलने वाले गरमी और ठंड से निपटने की मानव की क्षमता का मामला है। उन्होंने राष्ट्रीय टीवी पर कहा कि ग्लोबल वॉर्मिंग ‘सिर्फ मानसिक अवस्था’ है। सिर्फ भाजपा के हिंदुत्व से प्रोत्साहित राजनेता ही नहीं योग शिक्षक और समलैंगिकता का ‘इलाज’ करने का नुस्खा बेचने वाले आंत्रप्रेन्योर बाबा रामदेव जैसे लोग भी भारत में छद्‌म विज्ञान का प्रचार कर रहे हैं।

इससे धर्म और छद्‌म आध्यात्मिकता को भारत में फायदेमंद बिज़नेस बनाने वाले गुरुओं को और पोषण मिलता है। मसलन, नए युग के ‘सद्‌गुरु’ जग्गी वासुदेव ने 2015 में चंद्रग्रहण के दौरान खाने के खिलाफ चेतावनी दी थी, क्योंकि , ‘पकाए भोजन में चंद्रग्रहण के पहले व बाद में विशेष परिवर्तन होता है और पोषक भोजन विष में बदल जाता है। यदि शरीर में उस समय भोजन होगा तो दो घंटे में आपकी 28 दिनों के बराबर ऊर्जा घट जाएगी।’ कुछ स्तर के आधिकारिक प्रोत्साहन से कई लोग कहते हैं कि जेट हवाई जहाज से लेकर परमाणु हथियारों तक सबकुछ वैदिक काल के दौरान भारत में बनाया जाता था।

अंतर्निहित संदेश यह है कि प्राचीन भारत में सारे जवाब मौजूद थे अौर इस तरह आयातीत आधुनिक विचारों व जीवनशैली की तुलना में परम्परागत और स्वदेशी मान्यता व पद्धतियां बुनियादी रूप से श्रेष्ठ हैं। भाजपा व इससे जुड़े लोग भूतकाल की बुद्धिमत्ता की इसलिए प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे इसे उस आस्था आधारित सांप्रदायिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए जरूरी मानते हैं, जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट के केंद्र में है। उनके लिए धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है बल्कि परम्परागत पहचान की राजनीति का प्रमुख तत्व है। यह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, अनुशासन व एकरूपता सुनिश्चित करने और आमूल बदलाव को रोकने का साधन है।इस तरह की प्रवृत्ति के लिए विज्ञान व तार्किकता खतरा है, क्योंकि वे प्रश्न पूछने को बढ़ावा देते हैं और उन परम्परागत दृष्टिकोण के परीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के प्रति भाजपा इतनी उत्सुक है। यही वजह है कि जब वह धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राज्य बनाना चाहती है तो उसे विज्ञान की भूमिका कमजोर करनी ही होगी। भाजपा जिस तरह का प्रतिगामी राज्य बनाना चाहती है वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा, जिसने भारत को प्राचीन युग की वैज्ञानिक महाशक्ति बनाया था। इस पर आंसू ही बहाए जा सकते हैं, उम्मीद है कि आस-पास कोई मोरनी न हो।


Date:09-03-18

राष्ट्रव्यापी हो सकता है चंद्रबाबू का अलगाव

संपादकीय

तेलुगु देशम पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार छोड़कर देश में एक नई किस्म की राजनीतिक बहस और ध्रुवीकरण की संभावना पैदा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इसके पीछे का कारण राज्य को विशेष दर्जा न देना बताया है। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी उपेक्षा की है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बयान से उन्हें आहत किया है। अभी स्पष्ट नहीं है कि वे एनडीए भी छोड़ेंगे और सोनिया गांधी उन्हें अपने गठबंधन के लिए आमंत्रित करेंगी या नहीं। चंद्रबाबू के इस कदम से एक बात तो स्पष्ट है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अलावा दूसरे भी मुद्‌दे सुलग रहे हैं, जो 2019 के चुनाव में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और उनका गठबंधन जिन क्षेत्रीय दलों को साधकर दिल्ली की सत्ता में आया और जिनके बूते पर हाल में पूर्वोत्तर राज्यों में उसने सत्ता के समीकरण को उलट-पुलट दिया है वे क्षेत्रीय दल उसके लिए अगले चुनाव में परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। क्षेत्रीय दलों से एकता का आह्वान करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा भी है कि उनके राज्य का विभाजन होने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का वादा मोदी सरकार ने नहीं निभाया। वे जिस विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं उसे देने में सरकार यह कह कर पीछे हट रही है कि वह पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों के अलावा अन्य को नहीं दिया जा सकता। हालांकि केंद्र आंध्र प्रदेश को उस स्तर का वित्तीय सहयोग देने को तैयार है। विशेष दर्जा मिलने पर राज्य में केंद्रीय योजनाओं का 90 प्रतिशत धन केंद्र से ही मिलेगा, जबकि अभी सिर्फ 60 प्रतिशत मिलता है।

नायडू के इस पैंतरे में विशेष दर्जे के मसले को राष्ट्रीय स्तर तक उठाने की रणनीति भी दिखती है, क्योंकि इससे पहले उड़ीसा और बिहार यह मांग करते रहे हैं। तेलुगु देशम ने यह मुद्‌दा आगामी चुनाव में राज्य की वाईएसआरसीपी, भाजपा और कांग्रेस से अपनी होड़ को देखते हुए भी उठाया है। वह राज्य के हितों के झंडाबरदार बनकर ताकत बढ़ाना चाहती है। भाजपा इस कदम को चुनौती और अवसर दोनों के रूप में भी देख रही है। जहां वह वाईएसआर से गठबंधन का प्रयास कर रही है वहीं अकेले दम पर चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुला रखा है। आंध्र के विशेष दर्जे के बहाने यह 2019 की दिल्ली दौड़ है।


Date:08-03-18

Rooftop energy

on boosting solar power

Surveys to map usable rooftops for solar power must be undertaken nationwide

EDITORIAL

Bengaluru’s aerial mission to produce a three dimensional map of rooftop solar power potential using Light Detection and Ranging (LIDAR) data can give this key source of power a big boost. Similar mapping exercises have been carried out in several countries over the past few years to assess how much of a city’s power needs can be met through rooftop solar installations. A survey helps determine usable rooftops, separating them from green spaces, and analyses the quality of the solar resource. With steady urbanisation, solar maps of this kind will help electricity utilities come up with good business cases and investment vehicles and give residents an opportunity to become partners in the effort.

An initiative to rapidly scale up rooftop solar installations is needed if the target of creating 40 GW of capacity connected to the grid by 2022 is to be realised. Rooftop solar power growth has demonstrated an overall positive trend, including in the fourth quarter of 2017 when tenders for 220 MW represented a doubling of the achievement in the previous quarter. But this will need to be scaled up massively to achieve the national target. Going forward, domestic policy has to evaluate the impact of factors such as imposition of safeguard duty and anti-dumping duty on imports, and levy of the goods and services tax on photovoltaic modules. The industry is apprehensive that the shine could diminish for the sector during the current year, unless policy is attuned to the overall objective of augmenting capacity.

Major solar projects that connect to the grid often face the challenge of land acquisition and transmission connectivity. This has led to a delay in planned capacity coming on stream during 2017: nearly 3,600 MW did not get commissioned during the last quarter, out of a scheduled 5,100 MW. What this underscores is the importance of exploiting rooftop solar, which represents only about 11% of the country’s 19,516 MW total installed capacity at the start of 2018. The Centre should come up with incentives, given the enormous investment potential waiting to be tapped and the real estate that can be rented.

The southern States and Rajasthan together host the bulk of national solar infrastructure on a large scale. With some forward-looking policymaking, they can continue to lead by adding rooftop capacity. India, which is a founder-member of the International Solar Alliance launched in Paris during the climate change conference more than two years ago, must strive to be a global leader. Initiatives such as the Bengaluru mapping project can contribute to assessments of both real potential and risk. This is crucial for projects on a large scale involving significant exposure for financial institutions, including banks. With ongoing improvements to solar cell efficiency and battery technology, rooftops will only get more attractive in the future.


Date:08-03-18

तिब्बत की उलझन

भारत और चीन के रिश्तों में तमाम उलझने हैं और कई तरह की परेशानियां भी हैं। इन रिश्तों की सबसे संवेदनशील नस हैं- तिब्बती नेता दलाई लामा। भारत के लिए भी और चीन के लिए भी। यहां तक कि खुद दलाई लामा के लिए भी यह एक बड़ी उलझन का बिंदु है कि जब बात भारत और चीन के रिश्तों की चल रही हो, तो वह अपने आप को कहां और कैसे रखकर देखें? भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है और उसने दलाई लामा व उनके अनुयाइयों को शरणार्थी का दर्जा दे रखा है। ऐसे शरणार्थी, जिन्हें अपने धर्म व संस्कृति के पालन की तो पूरी आजादी है, लेकिन अपनी राजनीति चलाने की नहीं। दूसरी तरफ, दलाई लामा भले ही वक्त जरूरत अपने स्टैंड को बदलते रहे हों, लेकिन वह और उनके अनुयाई इस उम्मीद में ही भारत में अपना वक्त गुजार रहे हैं कि एक दिन तिब्बत चीन के चंगुल से आजाद होगा और वे अपनी आजाद मातृभूमि में लौट सकेंगे। भले ही कुछ लोगों, या शायद पूरी दुनिया को यह सपना भर लगता हो, लेकिन सपने ही कुछ लोगों के जीवन की हकीकत होते हैं। आज हम भले लाख कहें कि चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था, पर चीन ने हर तरह से तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बना लिया है।

उसकी दिक्कत सिर्फ दलाई लामा और तिब्बत से निर्वासित वे लोग हैं, जो भारत समेत दुनिया भर में सब को उस इतिहास की याद दिलाते रहते हैं। इसलिए चीन दलाई लामा का विरोध जताने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो चीन ने विरोध जताया था, जब वह अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तो चीन विरोध जताता है, जब वह किसी देश में जाकर वहां के नेताओं से मिलते हैं, तो चीन विरोध करना नहीं भूलता। यह बात अलग है कि चीन का यह आरोप किसी को हजम नहीं होता कि दलाई लामा तिब्बत के लोगों को चीन के खिलाफ भड़काते हैं।

दलाई लामा को लेकर चीन की यह संवेदनशीलता भारत और चीन के रिश्तों की सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। इस समय एक संयोग यह बना है कि जब भारत चीन से अपने विवादों को निपटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी समय दलाई लामा और उनके अनुयाइयों के भारत में आगमन के 60 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर भारत में रह रहे तिब्बतियों ने कई तरह के आयोजनों की योजना बनाई है। इन्हीं में से एक आयोजन भारत को धन्यवाद देने के लिए इसी महीने होना था। लेकिन भारत सरकार फिलहाल इस मुद्दे से खुद को दूर रखना चाहती है, इसलिए उसकी कुछ कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि अब यह कार्यक्रम दिल्ली की बजाय दलाई लामा के मुख्यालय धर्मशाला में होगा। जाहिर है कि सरकार यह चाहती है कि चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश में उसकी संवेदनशीलता को आहत होने से रोका जाए। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है।

यह सच है कि चीन ने तिब्बत में जो किया या तिब्बतियों के साथ जो हुआ, उस पर आंसू बहाए जा सकते हैं। लेकिन राजनय और कूटनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते। इतिहास में जो हुआ, उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी वजह से हमें जो वर्तमान मिला है, उसी से हमें भविष्य का रास्ता निकालना होता है। भारत, चीन व तिब्बतियों के भविष्य का रास्ता पिछले तनावों व घावों को हवा देकर नहीं निकलेगा। भारत सरकार के कदम को हमें इसी नजरिये से देखना होगा।


Date:08-03-18

Nari Shakti in new India

Women are not just participating in the development story, they are leading it.

Written by Meenakshi Lekhi (The writer is a BJP MP.)

“Our dream of New India is an India where women are empowered, strengthened, where they become equal partners in the all-round development of the country.” Prime Minister Narendra Modi said this recently in his Mann Ki Baat. This was not a mere rhetorical flourish but a representation of the aspirations of millions of women in India; women who are not being restricted to participation in India’s development trajectory but are also leading it.

Socio-economic transformation is possible when a woman is financially independent and is empowered to make free choices.Since the launch of the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) in 2015, loans worth Rs 2.1 lakh crore have been sanctioned to women entrepreneurs. With 76 per cent of the beneficiaries being women, Mudra is an emancipator for women who are breaking shackles, establishing enterprises.

Krishna Devi, who is above 60 years of age, lives in Pathankot. She never wanted to be dependent on her children for money and she has restarted her business of selling bedsheets with the help of a Rs 5 lakh Mudra loan. At the other end of the spectrum is Chanderkanta who is younger and belongs to the same town. She has availed a loan of Rs 3 lakh under the Mudra Yojana to expand her business by maintaining a healthy inventory.

With a focus on the empowerment of women and SC/STs through access to formal capital, the Stand-Up India scheme was launched in April 2016. It provides loans ranging from Rs 10 lakh to Rs 1 crore. Of the 38,477 loans extended under the scheme, 81 per cent are to women. Rashmi took a loan of Rs 10 lakh and started supplying vending machines to big markets, malls and picture halls. Later, she expanded the supply to multiple cities.

These women are not just financially independent, but also job creators who employ more women in their communities. Entrepreneurship and financial independence, therefore, provides multiple windows of opportunity for more women to join the workforce, sometimes without changing their cities or even stepping out of homes.

For poor households, access to gainful self-employment and wage employment is a way out of poverty. Under Ajeevika, loans are given to self help groups to help them avail of livelihood opportunities. Loans to SHGs of women increased to about Rs 42,500 crore in 2016-17, 37 per cent more than the previous year.

Without financial inclusion, financial independence is unachievable. Jan Dhan, with more than 16 crore women beneficiaries, has given an unprecedented boost to financial inclusion. Notably, the percentage of zero balance accounts has fallen to 20 per cent of the total accounts opened. This means more women are making use of their accounts.

Out of 1.04 crore people who benefitted from the Skill India programme within the first year of its launch, 40 per cent were women. For women who have never received vocational training, Skill India has been an entry point into the job market and prosperity.To incentivise employment of women in the formal sector, amendments in the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 have been proposed in this year’s budget. Women employees’ contribution has been reduced to 8 per cent for the first three years of employment against the existing rate of 12 per cent or 10 per cent.

From bank accounts to businesses, from financial inclusion to financial independence, the Modi government has worked towards empowerment of women. When aspiration meets empowerment, a New India powered by its Nari Shakti takes shape.The impact of giving wings to the aspirations of women was outlined by PM Modi: “When we empower the women in a family, we empower the entire household. When we help with a woman’s education, we ensure that the entire family is educated… When we secure her future, we secure the future of the entire home.


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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 146

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उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 146

10 Mar 2018

प्रश्न-146  (अ) ‘ब्लॉकचेन‘ पद्धति क्या है ? किन-किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है (100 शब्द)

(ब) बिटकॉइन का परिचय देते हुए बतायें कि इसने किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। (100 शब्द)

Question–146– a) what is the ‘blockchain’ method? In which areas is it used? (100 words)

b) Elaborate on bitcoin and explain the challenges it has thrown. (100 words)

नोट: इसका उत्तर आपको हमें नहीं भेजना है, यह आपके स्वयं के अभ्यास के लिए है।


 

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10-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:10-03-18

Patient’s Choice

Living will elevates passive euthanasia

TOI Editorials

In asserting the right to die with dignity and giving legal sanction to passive euthanasia and living wills, Supreme Court has reiterated the individual’s sovereignty over the body. Though the government took the lead in decriminalising suicide and is ready with a draft legislation formalising passive euthanasia, it struck a contradictory note in opposing living wills, essentially a person’s desire to exit from life at a point of no return. Living wills authorise doctors and relatives to exercise passive euthanasia and withdraw life support in the event of terminal illness or slide into a vegetative state or irreversible coma.

The government argument that living wills can be abused by greedy relatives is unconvincing. In passive euthanasia, no individual is given inordinate powers to take a life and safeguards require judicial scrutiny and a medical board comprising a team of doctors to make the recommendation. Choosing death, giving birth, abortion, making love, eating food, wearing clothes, and turning religious are extremely personal choices people make. The state must know where to get off. Choosing not to prolong one’s life artificially is a human right and a humanitarian choice, especially when pain is involved.

A passive euthanasia legislation that does not incorporate living wills is half baked, to put it mildly. Unlike relatives or friends making a choice for a person who has slipped into coma, a living will carries the moral force of a patient’s own choice to not prolong life. Medical ethics demand doctors educate patients and relatives about the implications and effectiveness of life support systems like ventilators, but commercial imperatives of hospitals triumph all too often. Like the privacy judgment, the right to die with dignity is a way for courts to support people living life on their own terms rather than being infantilised by government or exploited by commerce.


Date:10-03-18

Small Mercies

Finally, Supreme Court has acknowledged Hadiya’s right

TOI Editorials

Are women citizens of this nation? Do they have the right to exercise their minds and wills, choose their faiths and their spouses? That question, basic and astounding as it is, has been at the core of the legal ordeal that 24-year-old Hadiya (formerly Akhila Ashokan) has been forced to undergo over the last year.

The Supreme Court has finally ended what the Kerala high court wrought when it declared her marriage to a Muslim man null and void, on the basis of a complaint from her father who alleged that she was being “forcefully converted to Islam”. Akhila, an adult and mentally fit woman, had chosen to convert to Islam, and then chosen her partner Shefin Jahan. This was portrayed as “love jihad”, and NIA has been asked to investigate possible links with Islamic State (IS).

This cloud of aspersions has been allowed to obscure the only relevant fact here: Hadiya’s choice to marry and practise any religion she wants is granted by our Constitution. Nobody has the right to “guard” her or claim her as territory, against her own stated intentions. She is a rights-bearing individual, not a symbol for any community or patriarchal order. NIA is free to probe IS luring or coercing people to join it, but we are not well served by lazy Islamophobic associations that link terrorism and threat with marriages. At long last, the Supreme Court has ended the sham that deprived Hadiya of her liberties.


Date:10-03-18

When Death Comes From Life, Liberty

ET Editorials

It is welcome that a Constitution bench of the Supreme Court has endorsed, through four separate but concurring judgments, the idea of passive euthanasia, subject to stringent conditions against misuse. The right to live should logically encompass the right to stop living — the right to eat does not prevent a man from doing something else in life apart from eating, or the right to sleep does not mean that he can only sleep in exercise of his right. Justice Chelameswar, in his right to privacy judgment, had opined that the right to privacy extends to the right to stop living. More Indians can now die with dignity.

The real challenge is not any analytic difficulty in accepting the soundness of the idea of a living will that allows an individual to direct, in advance, that in conditions that preclude restoration of decent life, technological intervention to prevent death should cease. The challenge lies in ensuring that any such living will is made while the patient was competent to make that determination, in ensuring fair, competent determination that medical science is, indeed, incapable of restoring decent life to the patient on life support systems and in ensuring that the arrangements made to fulfil these two conditions function with integrity so that the best interests of the patient are served. The court has suggested several conditions, including a District Magistrate-appointed medical board to vet the decision of the hospital medical board that life support systems merely prolong a vegetative or painful existence without any hope of redemption.

While these should do for the time being, Parliament should lose no time in legislating on the subject, arriving at safeguard conditions, the means of their enforcement and the penalties for subverting these conditions on medical professionals and family members of the patient undergoing passive euthanasia, after proper deliberation. Helpful suggestions can be found in more than one report of the Law Commission of India. Integrity and ethical conduct of the medical and legal professions need supplementary fortification, on matters beyond passive euthanasia as well.


Date:10-03-18

आखिरकार अपने जीवन पर अपनी मर्जी चलाने की मंजूरी

पांच जजों की पीठ ने चार अलग-अलग आदेश लिखे हैं लेकिन, उनका निष्कर्ष समान है।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने इच्छा मृत्यु के लिए दिशानिर्देश जारी करके उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है जो उसके निर्णय और सरकार के विधेयक के बीच फंसी हुई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग बनाम भारत सरकार के मुकदमे में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सैद्धांतिक रूप से इजाजत देकर सरकार के समक्ष उसकी कार्यविधि निर्धारित करने का दायित्व डाल दिया था। इस बीच सरकार की तरफ से कोई पहल न होते देख कामनकॉज़ नामक गैर-सरकारी संस्था की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

इससे यह भ्रम दूर होता है कि असाध्य रूप से बीमार मरीज को जीवन प्रणाली पर न रखने या एंटीबायोटिक न दिए जाने का फैसला लेने का अधिकारी कौन है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अब गंभीर रूप से बीमार कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए यह वसीयत बना सकता है कि उसे एक अवस्था के बाद दवाएं न दी जाएं या उसके शरीर को विशेष मशीन पर न रखा जाए। पांच जजों की पीठ ने चार अलग-अलग आदेश लिखे हैं लेकिन, उनका निष्कर्ष समान है।

इनमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि जीवन और मृत्यु अविभाज्य हैं और जीवन प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में मरना भी जीवन का ही हिस्सा है। मरीज के करीबी मित्र या रिश्तेदार द्वारा पेश की गई वसीयत के माध्यम से मेडिकल बोर्ड को कोई फैसला लेने में मदद मिलेगी और व्यक्ति अपने जीवन को पीड़ा से मुक्त कर सकेगा। न्यायालय ने इस प्रकार अपने सैद्धांतिक निर्णय को अमली जामा पहनाने का एक साहसिक कदम उठाया है, क्योंकि इस बारे में कार्यपालिका झिझक रही थी।

तमाम तरह के विवादों को जन्म देने वाली कार्यपालिका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के इस मसले पर फैसला लेने में क्यों झिझकती है यह समझ से परे है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय दिशानिर्देश व्यक्तिगत आजादी को मजबूत करने वाला है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि अब वह भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को अपराध के दायरे से मुक्त करने जा रही है। सरकार की यह मंशा व्यक्ति की उसी इच्छा को सशक्त करने वाली है, जिसके तहत वह इच्छामृत्यु का अधिकार प्राप्त करेगा। अब सरकार को बिना देरी के इस विषय में कानून बनाना चाहिए ताकि मेडिकल बोर्ड, न्यायालय और समाज को जीवन और मृत्यु के बारे में एक अहम फैसला लेने में कोई दुविधा न रहे।


Date:10-03-18

सामाजिक एका का अधूरा एजेंडा

(कै.) आर विक्रम सिंह (लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। )

हमारे राजनीतिक परिदृश्य में संभावनाओं, नेतृत्व एवं विकल्पों की बहुतायत है। इस बहुतायत से हम भलीभांति परिचित हैं और साथ ही इससे भी अवगत हैं कि हमारे पास धार्मिक नेतृत्व भी है, जो धर्म एवं हमारी परंपराओं के बारे में मार्गदर्शन देता रहता है। इन दोनों के मध्य एक बहुत बड़ा रिक्त क्षेत्र है, जो समाज का है। अपने यहां सामाजिक नेतृत्व का अकाल-सा है। समाज का एकीकरण किसी का लक्ष्य नहीं बना। जातियों के बीच बढ़ रहे विभाजन, सामाजिक वैमनस्य को किसी ने लक्षित नहीं किया। कबीर, तुलसी, नानक जैसे संत-महात्मा तो दूर, कोई राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसा भी फिर नहीं आया जो जातीय भिन्न्ताओं, सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों को संबोधित कर सके। जब लोकतांत्रिक राजनीति ने जातियों को स्वीकार्यता दे दी, तो कोई सामाजिक नेता जातीय सोच के विरुद्ध विद्रोह करने खड़ा नहीं हुआ। हमने देखा है कि आजादी के आंदोलन की आहट मात्र से ही 19वीं और 20वीं सदी में राजनीति ने बड़े नेता पैदा किए, लेकिन गांधीजी के अतिरिक्त कदाचित महामना मदन मोहन मालवीय ही ऐसे नेता बने जिन्होंने राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। बाबासाहब आंबेडकर का लक्ष्य दलित समाज के दायरे से बाहर नहीं निकल सका। सामाजिक आजादी स्वतंत्रता आंदोलन का भूला हुआ एजेंडा है। समर्थ सामाजिक नेतृत्व न होने से विभाजनकारी प्रवृत्तियों की काट नहीं हो पा रही है। समग्र समाज किसी के एजेंडे में नहीं है। चूंकि सत्ता, पद और अधिकार का लक्ष्य सामने दिखता है, इस कारण राजनीति सर्वाधिक आकर्षक क्षेत्र बन जाती है। राजनीति के लिए व्यक्ति वोटर है। धर्माधिकारियों के लिए व्यक्ति अनुयायी है। आखिर वह समाज ही है जो व्यक्ति, परिवार की चिंता करता है, लेकिन हमारा समाज व्यक्ति को नहीं जातियों, संप्रदायों में देखता है।

सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर मनोज कुमार ने हिंदू धर्म के सामाजिक पक्षों, विषेषकर वर्ण व्यवस्था के जातीय पक्ष पर यह जायज-सा सवाल उठाया है कि क्या वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आवश्यक अंग है? यदि है तो फिर जाट, गूजर, कुर्मी रेड्डी, नायर आदि किस वर्ण में स्थान पाते हैं? इन्हें क्षत्रिय या किसी वर्ण में क्यों नहीं स्थान दिया गया? यही स्थिति भूमिहार और अन्य अनेक जातियों की भी है। अगर वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आवश्यक अंग है तो वे जिनका वर्ण नियत ही नहीं हुआ, क्या वे हिंदू नहीं हैं? वैदिक समाज में तो कर्म आधारित वर्ण विभाजन था। यह जातियों में कैसे रूढ़ हो गया? ऋग्वेद में शूद्र वर्ण का विवरण नहीं है। उसमें जातियां भी नहीं हैं, फिर जातियों का इतना प्रभुत्व हो जाना धर्मसम्मत कैसे हुआ? जो अपना विस्तार नहीं कर सकता, अन्य समाजों को सम्मिलित नहीं कर सकता, वह धर्म संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र, सुदूर पूर्व श्रीविजय साम्राज्य एवं पश्चिम में गांधार तक आखिर फैला कैसे? ऐसे बहुत से सवाल धर्माधिकारियों से बनते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर समझ आता है कि दरअसल जवाब देने वाला ही कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के उदात्त एवं समावेशी विचारों के बावजूद हमारे धर्म के नियंता इन सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं हैं। आवश्यक यह है कि समाज स्वयं निर्णय ले, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया गया तो जातीय विषमता की नागिन हमारे राष्ट्र को अनंतकाल तक डसती रहेगी।

जातियों के विभाजन का समापन एकात्म भारत की प्राथमिक जरूरतों में से एक है। सवाल फिर आता है कि नेतृत्व के अभाव में समाज यह निर्णय ले तो कैसे ले? जातियां अपने-अपने नेता बना रही हैं। जातीय पंचायतों में कहीं मोबाइल, कहीं जींस, कहीं डीजे आदि प्रतिबंधित करने जैसी कार्रवाईयां हो रही हैं। चूंकि पंचायतें जातीय हैं इसलिए वे सामाजिक विभाजन की विभीषिका को संबोधित भी नहीं कर सकतीं। विभिन्न् समाजों को जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए स्वयं के बनाए दायरों को ताेडना होगा। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और समाज का दायित्व है कि अपने परिवेश को परिवर्तित करने का प्रयास करे। हमारा ‘लक्ष्य सामाजिक ऊर्ध्वगामिता की दिशा में होना चाहिए। अगर हम दलित, आदिवासी अथवा पिछड़े समाज के अंग हैं तो सीमाओं को ध्वस्त करते हुए आगे चलें। सामाजिक एकीकरण की शुरुआत कहीं से तो करनी ही होगी। एकीकरण की प्रक्रिया के प्रस्थान बिंदुओं की कमी नहीं।

हिंदू खत्री एवं सिख अलग धर्म में हैं, लेकिन उनके बीच शादी-विवाह एक सामान्य सी बात है। एक धर्म के अंदर की जातियों में तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। महानगरों में जातीय वर्जनाएं टूट रही हैं। युवाशक्ति में बदलाव की सोच प्रबल है। हमारे महानगर विकास के साथ जातीय दीवारों को तोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। नगरीकरण का विस्तार भी इस सामाजिक समस्या को समाधान देता है। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज आंदोलन द्वारा बंगाल में जातीय विभाजन के समापन की दिशा में किया गया कार्य संपूर्ण देश के लिए आदर्श है। आज बंगाल में कुलीन कायस्थों और ब्राहमणों में प्राय: विवाह हो रहे हैं। मुखर्जी, गांगुली एवं बोस, मजूमदारों आदि भिन्न् जातियों में विवाहों पर बंगाल का सुसंस्कृत समाज आपत्ति नहीं करता। शिक्षा संस्कार का महत्व जातियों से अधिक है। इसी कारण बंगाल के चुनावों में जातियां गौण हैं। परंपरागत लीक से हटकर समाज के एकीकरण, समरसता का वातावरण बनाने का समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कभी स्वामी श्रद्धानंद ने इस दिशा में महती प्रयास किया था। आर्य समाज का तो लक्ष्य ही इन सामाजिक विसंगतियों के समापन का था। हालांकि दलित समाज में वर्जनाएं कायम हैं, फिर भी बौद्ध सभाएं इस दिशा में प्रयास कर रही हैं एवं अनुसूचित समाज की प्रमुख जातियों विशेषकर जाटव, पासी आदि में आपसी विवाहों की संख्या बढ़ रही है। जातीय रूढ़ता के विरुद्ध अगर समग्र समाज नहीं, तो कम से कम समानधर्मी जातियों के एकीकरण की बात तो की जा सकती है। क्यों न समान पेशा और समान सामाजिक-आर्थिक हैसियत वाली अधिकाधिक जातियां एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ें? ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय एवं कुर्मी समाज के सामाजिक सामंजस्य के लिए क्षत्रिय-छत्रपति मंच के जरिए एक पहल हुई। सामाजिक रूप से दोनों समाजों में काफी निकटता है। दोनों को मिलाकर शक्ति और कर्मठता का एक संयुक्त क्षेत्र बनता है। छत्रपति शिवाजी और सरदार पटेल से प्रेरित कुर्मी समाज क्षत्रिय समाज के साथ सामाजिक संबंधों की दिशा में चल सकता है। ऐसा ही अन्य जातियों के बीच भी हो सकता है। ऐसा होने पर दहेज की विभीषिका से निपटना आसान हो सकता है। जातीय बंधन इस समस्या को और विकट बना रहे हैं।

यथास्थितिवादी सोच नई जमीन नहीं तोड़ती, वरन विषमताओं को आश्रय देती है। ऐसी सोच खंडित देश में भी अपना भविष्य खोजने लगती है। यथास्थितिवाद की सुविधाजीवी सोच कभी राष्ट्र निर्माण का बीड़ा नहीं उठाती। बंगाल का क्रांतिधर्मी उदाहरण सामाजिक एकीकरण की मुहिम में एक प्रकाश स्तंभ के समान है। जातियां रहेंगी तो ऊंच-नीच की भावना भी रहेगी। जातीय बाधाएं राष्ट्र की रचनात्मक शक्ति का अपव्यय करती हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के यज्ञ की पूर्णाहुति तब होगी, जब समाज जातीय विभाजन को ध्वस्त कर वृहद सामाजिक एकीकरण की दिशा में बढ़ेगा।


Date:09-03-18

चीन से रिश्ते सुधारने की नई पहेली

हर्ष वी पंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

जिस वक्त हम सोच रहे थे कि भारत अपनी चीन-नीति को पटरी पर ला रहा है, दरअसल हम उन दिनों में लौट चुके थे, जब चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुआ करते थे। खबर है कि आगामी 1 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित ‘थैंक यू इंडिया’ कार्यक्रम से सरकारी अधिकारियों को दूरी बरतने की बात कहते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि ‘चीन के साथ भारत के रिश्तों के लिहाज से यह समय बहुत संवेदनशील होगा। लिहाजा केंद्र सरकार के मातहत हों अथवा राज्य सरकार के, वरिष्ठ नेताओं या सरकारी अधिकारियों का इसमें शामिल होना उचित नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए’। मालदीव में भी नई दिल्ली ने यही तय किया था कि अपने हितों पर जोर देना चीन को उकसाने जैसा होगा, और इसी के बाद अपने कदम पीछे खींचकर चीन को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। दिल्ली में भी एक थिंक टैंक को महज इस तर्क पर अपना एक वार्षिक सम्मेलन करने से रोक दिया गया था कि वहां होने वाली चर्चा चीन को नाराज कर सकती थी।

विदेश सचिव गोखले पिछले महीने बीजिंग में थे, जो जाहिर तौर पर संबंधों को ‘री-सेट’ करने के लिए एक तयशुदा यात्रा थी। उसी का यह नतीजा है कि सरकारी स्तर पर बातचीत का एक कैलेंडर तैयार हुआ और संभवत: जल्द ही हमें चीन से कोई उच्च-स्तरीय दौरा भी देखने को मिले। सोच यही है कि पिछले साल डोका ला विवाद ने नई दिल्ली के लिए जो कुछ प्रतिकूल हालात पैदा किए हैं, उसके बाद चीन की नाराजगी को शांत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसीलिए भारत ने अपने तईं अतिरिक्त प्रयास करने का फैसला किया है और तिब्बत का मसला जाहिर तौर पर इसमें बाधक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जून में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए चीन जाने वाले हैं। नई दिल्ली यह मानती है कि चीन की भावनाओं का सम्मान करके ही वह इस दौरे को सफल बना सकती है। आकलन यह भी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीफ) ने जब आतंकियों की आर्थिक मदद करने के कारण पाकिस्तान को ग्रे-सूची में डाला था, तो चीन ने उसका विरोध नहीं किया था। इसीलिए नई दिल्ली भी बीजिंग के उस रुख का सम्मान करते हुए मेल-मिलाप की सोच रही है।

हालांकि तिब्बत मसले से दूरी बरतना भारत के लिए नई बात नहीं है। नवंबर 2007 में भी तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रियों को एक खत भेजा था, जिसमें उनको दलाई लामा की ओर से गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम से दूर रहने की सलाह दी गई थी। तब यह कयास लगाए गए थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संभवत: वाम दलों की नाराजगी शांत करना चाहते हैं, जो भारत की विदेश नीति के वाशिंगटन की ओर झुकने से खफा थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टियां सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थीं और प्रधानमंत्री यह संदेश देना चाहते थे कि नई दिल्ली अब भी भारत-चीन रिश्ते को सर्वोच्च महत्व देती है। तब यह भी कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सफल दौरे के लिए भारतीय हुकूमत चीन का शुक्रिया अदा करना चाहती है। कुछ मीडिया रिपोट्र्स की मानें, तो उस यात्रा के दौरान चीन ने यह जाहिर किया था कि वह भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर अनुकूल रुख रखता है। तब उस समझौते के लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन में बातचीत ही चल रही थी।

मंशा जो भी हो, लेकिन तब भी और आज भी, नई दिल्ली का यह व्यवहार लंबे अरसे से कायम भारत के उस रुख के प्रतिकूल लगता है कि दलाई लामा महज राजनीतिक विद्रोही नहीं, बल्कि देश में व्यापक स्तर पर सम्मानित एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। फिलहाल नई दिल्ली ने इस मसले पर जो रुख अपनाया है, उसे लेकर कई क्षेत्रों में उसकी आलोचना भी होगी। साथ ही, यह खतरा भी है कि भारतीय प्रशांत क्षेत्र में इसका गलत संदेश जा सकता है। इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने के लिए ही तो हमने गणतंत्र दिवस के मौके पर आसियान देशों के शासनाध्यक्षों को बतौर मेहमान बुलाया था। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में हमने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चतुष्कोणीय गठजोड़ की ओर भी कदम बढ़ाए हैं। इस चतुष्कोणीय गठजोड़ को चीन की सक्रियता पर लगाम लगाने की नजर से भी देखा जाता रहा है।

लिहाजा चीन के प्रति भारत के रुख में आया यह व्यापक बदलाव बहुत से लोगों के लिए हैरत में डालने वाला है। क्या इसमें कोई अन्य कूटनीतिक खेल है, जिसके बारे में अनुमान लगाना अभी शायद मुश्किल है या यह सब सिर्फ इसलिए है कि चीन भारत से ठीक तरह से वार्ता करे या फिर नई दिल्ली जून में मोदी के दौरे से कोई ठोस नतीजे निकालने को लेकर काम कर रही है? सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी साल 2019 के चुनाव से पहले चीन से कोई नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती या मीडिया में आक्रामक बयानों के बावजूद हमारे सेनानायक सरकार को कुछ गंभीर नतीजे का संकेत दे रहे हैं?यह सही है किभारत और चीन के रिश्ते का प्रबंधन कुशल तरीके से होना चाहिए, लेकिन चीन की तरफ से आने वाली वास्तविक या आभासी चिंताओं को देखते हुए कदम उठाना आपसी रिश्तों को कोई स्थायित्व नहीं दे सकेगा। इसमें एक खतरा यह भी है कि इससे चीन की विस्तारवादी नीति को ही प्रश्रय मिलेगा। यह सच है कि पुरानी आदतें जल्द पीछा नहीं छोड़तीं, लेकिन यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि भारत ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक जरूर सीखा होगा।


Date:09-03-18

Hadiya’s Freedom

It is to be celebrated. But that it came so close to being taken away from her must serve as a warning.

Editorial

Can a 24-year-old woman live and marry according to her wishes, even if that means defying her family and community? The Constitution of India’s answer is an unambiguous yes — an individual’s freedom is among the first principles and guarantees of democracy.

The Supreme Court of India on Thursday upheld this right by striking down a Kerala High Court order of May 2017 that had annulled the marriage of Hadiya, formerly Akhila Asokan, to Shafin Jehan. A much welcome decision, indeed, but the question remains: Did it have to come to this? Did it have to take 10 months of being shuttled from court to court, of being incarcerated in her parental home against her wishes, of being separated from her husband, for Hadiya’s inalienable right to personal freedom to be affirmed?

For Indian women, especially, this has been a disquieting spectacle. They have watched the judiciary endorse a poisonous and patriarchal understanding of the rights of the family over a woman’s freedom. The Kerala High Court, while annulling Hadiya’s marriage, had observed that “a girl aged 24 years is weak and vulnerable, capable of being exploited in many ways” and that “marriage being the most important decision in her life, [it] can also be taken only with the active involvement of her parents”. One of the ways in which democratic institutions empower a citizen is by listening to her, and recognising the validity of her voice. Through the case’s progress, Hadiya had repeatedly and consistently maintained that she had converted to Islam of her own volition, and later married a Muslim man of her choice. Why did the courts then appear to struggle to listen to Hadiya, infantilised as a girl vulnerable to shadowy forces of “love jihad”, to acknowledge her rights to live the life she had chosen?

When in November last year, Hadiya was finally heard in the SC, she was released from her parental custody and allowed to carry on her studies. This order now sets her free to be reunited with her husband, even if an NIA investigation into alleged forced conversions will continue. This newspaper had argued that by putting Hadiya on trial — a woman who has broken no law, nor committed any crime — the courts had allowed a challenge to the fundamental rights guaranteed to India’s citizens. That challenge has been staved off and the SC has steered towards safer ground. Hadiya’s freedom is to be celebrated, but her tribulations should be a reminder to the judiciary of the dangerous course that it nearly embarked on.


 

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Yojana : Relief for the Elderly (10-03-2018)

योजना : सुशासन का मंत्र : जनशिकायतों का समाधान (10-03-2018)

कुरुक्षेत्र: खाद्य प्रसंस्करण से मूल्य संवर्धन (10-03-2018)

Kurukshtera: Value Addition through Food Processing (10-03-2018)

न्यायपूर्ण और स्वच्छ चुनावों की राह

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Date:12-03-18

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चुनाव सुधार का मामला ऐसा है, जहाँ समस्त राजनैतिक दल आपस में एकजुट हो जाते हैं। इसे नेताओं के हाथ में सौपे रखने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। कुछ समय से सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया है। हाल ही में लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय की सूचना को प्रकट किए जाने के फैसले से एक आशा की किरण दिखी है। अब उम्मीद की जा सकती है कि चुनावी दलों के वित्त-पोषण और चुनावी बांड आदि पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा।

लगातार किए जा रहे प्रयास –

  • 2002 में उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में किसी चुनाव प्रत्याशी के आपराधिक रिकार्ड, शैक्षिक योग्यता एवं निजी संपत्ति को उजागर करने संबंधी निर्णय दिया था।
  • इसके 16 वर्ष बाद उच्चतम न्यायालय ने प्रत्याशियों और उनके सहयोगियों के आय के स्त्रोतों का खुलासा करने का आदेश दिया। इस आदेश के पीछे, नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार करना ही न्यायालय का मंतव्य था। इस प्रकार, किसी उम्मीद्वार की सही एवं संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर ही मतदाता किसी उम्मीदवार का सही चुनाव करने में सक्षम हो सकता है।
  • भारत में राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की जानकारी का अभाव रहता है। उन्हें 20,000 तक की राशि के सहयोग की जानकारी को गुप्त रखने का अधिकार है। इस प्रकार वे मतदाताओं से यह जानकारी साझा करने से बच जाते हैं। चुनावी बांड की नई योजना से तो राजनीतिक दल नाममात्र की जानकारी के खुलासे से भी बच जाएंगे।
  • अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में इस बात की अनिवार्यता को महसूस किया था कि उम्मीदवार के आर्थिक आधार के बारे में मतदाताओं को जानकारी होनी चाहिए। इससे उनकी चयन-शक्ति प्रभावित होती है। भारत में भी किसी उम्मीदवार को अपनी पार्टी से ही आर्थिक सहयोग मिलता है। अतः पार्टी के वित्त-पोषण या धन-स्रोतों का सीधा संबंध मतदाताओं की चयन-शक्ति को प्रभावित करने से जोड़ा जा सकता है।
  • भारत में राजनैतिक दलों के उम्मीदवार पार्टी के एजेंडे से बंधे होते हैं। दल बदल विरोधी कानून के द्वारा इसे अधिक कड़ाई के साथ अमल में लाया जा रहा है। किसी उम्मीदवार की जीत, उसकी पार्टी के एजेंडे के अंतर्गत ही मानी जाती है। ऐसे में अपने दल का निषेध करना किसी उम्मीदवार की अयोग्यता का कारण बन सकता है।

चाहे यह तर्क कितना भी दिया जाए कि राजनैतिक दलों के धन-स्रोतों की जानकारी मतदाताओं के लिए प्रासंगिक नहीं है, लोकप्रहरी के संदर्भ में दिया गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय पारदर्शिता का विरोध करने वालों के लिए मुँहकी खाने जैसा है। अगर न्यायालय के फैसलों पर लगातार अमल होता रहा, तो चुनावी बांड की नीति को असंवैधानिक घोषित किया जा सकेगा।

‘द हिंदू‘ में प्रकाशित आराध्य सेतिया के लेख पर आधारित।

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Life Management: 12 March 2018


12-03-18 (Daily Audio Lecture)

12-03-2018 (Important News Clippings)

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12-03-2018 (Important News Clippings)

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Date:12-03-18

Trade war spectre

India should keep a low profile, let economic heavyweights slug it out

TOI Editorials

A series of protectionist economic measures last week signalled the start of a dangerous phase for the global economy. US President Donald Trump raised import tariff on steel and aluminum to 25% and 10% respectively. He also said the US would do a “reciprocal tax programme” at some point naming, specifically, India along with China in this regard. At this juncture, India must play its cards carefully and keep a low profile. Moreover, it must avoid being clubbed with China at all costs.

The US tariff order provides exemptions to its allies. Canada and Mexico got an exemption at the outset and others such as Australia may also benefit. The US tariff for steel does not significantly impact Indian exports. But the threat of a “reciprocal tax programme” is dangerous; among other things, it would tear up WTO rules which have enabled the global economy to prosper.

Next week, following an Indian initiative, ministers of around 40 countries are to meet in New Delhi to find ways to break the trade deadlock at WTO. But it is unlikely to achieve much given protectionist trends today. New Delhi must prepare to engage with this new situation. A smart strategy would be to let economic heavyweights like the US, the European Union (EU) and China slug it out and allow the dust to settle, instead of taking up an activist position. Alongside, New Delhi can revive stalled negotiations for free trade agreements such as the one with EU. India is a trade midget and would be on the losing side of a trade war with, say, the US. But if the US manages to change China’s mercantilist approach that wouldn’t be a bad outcome from India’s point of view; after all, Beijing imposes stiff barriers to Indian imports too.


Date:11-03-18

इतिहास बदलने की बेकली

तवलीन सिंह

इतिहास को विजेता लिखते हैं। अंग्रेजी की यह पुरानी कहावत है। सो, ऐसा भारत में भी हुआ है। अंग्रेजों ने जब भारत में अपने राज की जड़ें मजबूती से गाड़ीं तो उन्होंने यह भी तय किया कि हमारा इतिहास क्या था। तय किया कि जिन लोगों ने दुनिया को संस्कृति दी, आयुर्वेद, गणित और योग का ज्ञान दिया वे भारत आए थे यूरोप से। यानी भारत में सभ्यता थी ही नहीं। अब यह ऐसी बात है जिसको सुन कर कई राष्ट्रवादी भारतीयों का खून खौलने लगता है। खासकर हिंदुओं का, क्योंकि अंग्रेजों की दृष्टि में अगर कोई सभ्यता थी उनके आने से पहले तो वह भी बाहर से मुसलमान लाए थे अपने इस प्राचीन देश में। ऊपर से हमारे लिए अपने इतिहास का सच तय करना वैसे भी मुश्किल था, क्योंकि इतनी बार आक्रमण हुए विदेशियों के कि जिस तरह हमारे मंदिर गायब कर दिए गए थे, उसी तरह हमारे प्राचीन दस्तावेज भी गायब कर दिए गए, ताकि साबित कर सकें हमारे विदेशी हमलावर कि यहां न कभी सभ्यता थी, न संस्कृति। जब संस्कृति ही हमें यूरोप से मिले तो संस्कृति का क्या सवाल?

स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत सरकार का पहला काम होना चाहिए था इतिहास की किताबों में संशोधन लाना, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, सो प्राचीन भारतीय संस्कृति अदृश्य ही रही है काफी हद तक आज भी। अजीब बात है कि आधुनिक भारत जिन चीजों के लिए जाना जाता है दुनिया में- योग, आयुर्वेद, ध्यान- सब प्राचीन भारत की देन हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे लोग कौन थे जिनकी देन हैं ये। अंग्रेजों के इतिहासकारों ने तय कर दिया था कि ये लोग भारत भूमि पर पैदा नहीं हुए थे और उन्हीं की किताबों से सीखे भारतीय वामपंथी इतिहासकार, सो उनकी नजरों में गजनी और गोरी सिर्फ लुटेरे थे। मुसलमान होने के नाते हमारे मंदिर तोड़े उन्होंने, इस मकसद से नहीं कि हम बुतपरस्त काफिर थे और हमारे मंदिर हराम। इन बातों को आज भी सिखाया जाता है हमारे बच्चों को स्कूलों में।

सो, अगर मोदी सरकार ने इतिहास की किताबों में संशोधन लाने के लिए समिति गठित की है, तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात मानी नहीं जा रही है। पिछले हफ्ते रायटर समाचार सेवा ने इस समिति के बारे में जब लिखा तो इस नजरिए से कि हिंदुत्ववादी मोदी सरकार ने समिति गठित की है सिर्फ इस बात को तय करने के लिए कि भारत के पहले वासी हिंदू थे। असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समिति का मुख्य लक्ष्य ही है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे के नागरिक होने पर मजबूर किया जाए। ओवैसी साहब, जो खुद कट्टरपंथी मुसलमान हैं, के मुंह से उन्होंने कहलवाया कि ‘आज के दौर में मुसलमान जितने खौफजदा हैं, पहले कभी न थे।’

पिछले हफ्ते सोनिया गांधी विशेष मेहमान थीं इंडिया टुडे के कान्क्लेव में और उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया मोदी सरकार पर कि वे इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इनके इस इशारे पर जाहिर है कि अन्य ‘सेक्युलर’ राजनीतिक दल भी यही करने लग जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर मोदी सरकार की इस समिति ने साबित करने की कोशिश की कि सरस्वती नदी के दायरे में एक प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, जिसका नामो-निशान अब मिट गया है तो फौरन मुसलमान उसको झूठ कहने लग जाएंगे। ऐसा अगर होता है ऐसे समय जब राम मंदिर का फैसला भी आने वाला है सर्वोच्च न्यायालय से तो अशांति देश भर में फैल सकती है। सो, क्या इस समिति को अपना काम समाप्त कर देना चाहिए? ऐसा मैं नहीं मानती हूं।

मेरा मानना है कि बहुत जरूरी हो गया है प्राचीन भारत पर रोशनी डालना। बहुत जरूरी हो गया है स्कूल जाने वाले भारतीय बच्चों को इतिहास का सच सिखाना। इन दिनों कई इतिहासकार हैं, जो प्राचीन भारत पर किताबें लिख रहे हैं, लेकिन स्कूलों में कौन-सी इतिहास की किताबें होनी चाहिए, सिर्फ सरकारें तय कर रही हैं। अभी तक इन किताबों को लिखा है वामपंथी इतिहासकारों ने, जिन पर कांग्रेस की सरकारें शुरू से मेहरबान रही हैं। समस्या यह है कि अगर मोदी सरकार की इस नई समिति ने इतिहास को सुधारने के बहाने हिंदुत्ववादी प्रचार और झूठ लिखना शुरू किया तो वह और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। राजस्थान के स्कूलों में अब अकबर को हारते हुए दिखाया गया है हल्दीघाटी के युद्ध में, ताकि राणा प्रताप को विजेता के रूप में पेश किया जा सके। ऐसे संशोधन किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते।

यहां यह भी कहना जरूरी है कि भारत के बच्चों को उनकी सभ्यता, उनके इतिहास के बारे में तकरीबन कुछ नहीं सिखाया जाता है। पहले ऐसा होता था सिर्फ उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जहां अमीर मां-बाप अपने बच्चों को भेजा करते थे तगड़ी फीस देकर। अब हाल यह है कि देहातों में रहने वाले गरीब मां-बाप भी अपने बच्चों को गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, इस उम्मीद से कि अंग्रेजी सीखने से नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। मैं जब इन देहाती स्कूलों के बच्चों से मिलती हूं तो रोना आता है, क्योंकि वे न तो अंग्रेजी बोल या पढ़ पाते हैं और न ही अपनी मातृभाषा अच्छी तरह सीख रहे हैं। सो, इस इतिहास में संशोधन लाने वाली समिति के साथ एक और समिति भी होनी चाहिए, जो हमारे शिक्षा के पूरे ढांचे में संशोधन लाने के लिए बिठाई जाए। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत के देहातों में प्राइवेट स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ कर निकल रहे हैं वे न सिर्फ अशिक्षित, बल्कि बेजुबान भी हैं। सो, प्रधानमंत्री जी, एक नजर इधर भी।


Date:11-03-18

झूठ का बोलबाला

अश्विनी भटनागर

झूठ का बोलबला, सच्चे का मुंह काला वाली पुरानी कहावत अंतत: साबित हो गई है। साइंस मैगजीन के ताजा अंक में छपा आज तक का सबसे व्यापक अध्ययन, जिसको मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट |ऑफ टेक्नोलॉजी के सोरौश वोसौघी के नेतृत्व में संचालित किया गया था, इस नतीजे पर पंहुचा है कि झूठी खबर या सूचना सच्ची खबर से कई गुना ज्यादा तेज प्रसारित होती है और उसकी समाज में पैठ भी सच से ज्यादा होती है।

इस नए महाकाय अध्ययन ने अंग्रेजी ट्विटर पर प्रसारित एक लाख छब्बीस हजार ‘स्टोरीज’ का विश्लेषण किया, जिनको तीस लाख लोगों ने ट्वीट किया था और पाया कि हर तरह से और हर समय झूठी खबरों के सामने सच्ची और तथ्यपरक खबरें बुरी तरह से पिटी हैं। उसके अनुसार अफवाह और प्रवाद सिर चढ़ कर बोले हैं और वे ज्यादा लोगों तक सिर्फ पहुंचे ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जनमानस को व्यापक रूप से प्रभावित भी किया है। दूसरे शब्दों में, ट्विटर और उस जैसे सोशल नेटवर्क झूठ और फरेब का मकड़जाल इसीलिए बन गए हैं, क्योंकि मानव प्रकृति सच से ज्यादा झूठ के प्रति आकर्षित होती है और उसको पकड़ कर बड़े हिसाब से अपनी जिंदगी के ‘सच’ में फिट कर लेती है। अध्ययन ने ट्वीट को फैलाने में ‘वोटों’ की भूमिका को भी जांचा है, पर उसने पाया कि मशीनी रिट्वीट वास्तव में झूठी खबरों को उस तरह प्रसारित नहीं करते हैं, जिस तरह वास्तविक उपभोक्ता करते हैं।

अध्ययन के अनुसार एक झूठी खबर सच्ची खबर की तुलना में डेढ़ हजार लोगों तक छह गुना ज्यादा तेज गति से पहुंचती है। प्रसार की यह तीव्रता हर विषय में एक समान है- चाहे वह उद्योग-व्यापार से संबंधित हो, मनोरंजन से हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी या फिर युद्ध-आतंकवाद से। बस एक अपवाद है- राजनीति। इस क्षेत्र में फेक न्यूज की गति बाकी क्षेत्रों से काफी आगे है। साफ है कि राजनीति से संबंधित झूठ को लोग और विषयों की अपेक्षा जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ट्विटर उपभोक्ता झूठ को ज्यादा अधिमान भी देते हैं। अध्ययन ने पाया कि झूठी ट्वीट की रिट्वीट होने की संभावना सच्ची खबर से सत्तर प्रतिशत ज्यादा है। यहां भी वोटों की भूमिका बहुत कम पाई गई है। वे सच्ची और झूठी खबर में फर्क नहीं करते हैं, जबकि वास्तविक उपभोक्ता अमूमन झूठी खबर पर रीझते हैं। यह अध्ययन बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह ट्विटर के पूरे जीवन काल को अपने में समेटता है। सितंबर 2006 से दिसंबर 2016 तक उस पर जन्मी हर विवादित खबर का उसने विश्लेषण किया है। पर ऐसा करने से पहले उसने दो सवालों का जवाब भी ढूंढ़ने की कोशिश की है- सच क्या है और उसको सच क्यों कहा जाए?

इन दोनों प्रश्नों के लिए अध्ययन के संचार विशेषज्ञों ने एक खास अलोग्रिथम बनाया, जो ट्वीट की तीन तरह से जांच करता था- ट्वीट किसने की (वेरीफाइड अकाउंट था कि नहीं), ट्वीट की भाषा कैसी थी और किस तरह से ट्वीट का नेटवर्क पर प्रसार हुआ। इन तीन मापदंडों के तहत बने अलोग्रिथम ने बड़े प्रभावी ढंग से फेक और रियल न्यूज के बीच फर्क जाहिर कर दिया था। उससे यह भी पता चला कि झूठी खबर सच्ची खबर से कम से कम छह गुना और अधिक से अधिक दस गुना ज्यादा तेजी से प्रसारित होती है और वह लोगों को ज्यादा याद भी रहती है। पर झूठ के प्रति लगाव क्यों है, जबकि ट्विटर जैसे माध्यम का इस्तेमाल अपेक्षाकृत ज्यादा पढ़े-लिखे और संपन्न लोग ही करते हैं? अमेरिका की मात्र बारह प्रतिशत जनसंख्या ट्विटर पर है और उसका प्रोफाइल जाहिल और गंवार वाला नहीं है। अध्ययन ने इसके दो कारण बताए हैं। पहला कारण यह है कि झूठी खबरों में अनूठापन होता है, एक नवीनता होती है, जिससे उपभोक्ता आकर्षित होता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अध्ययन कर्ताओं ने उपभोक्ता की पिछले साठ दिन की टाइम लाइन को देखा और पाया कि जो खबर उसने रिट्वीट की थी, वह पिछली खबरों से अलग थी।

झूठ को आगे बढ़ाने में दूसरा कारक मनोभाव था। उन्होंने पाया कि वही ट्वीट तीव्र गति से प्राप्त होती थी, जिनमें ऐसे शब्द थे जो आश्चर्य या घृणा का भाव उत्पन्न करते थे। दूसरी तरफ, सच्ची जानकारी वाले ट्वीट में उन शब्दों का अमूमन इस्तेमाल हुआ था, जिनमें अफसोस और रंज के साथ भरोसा दिलाने वाली बात थी। अध्ययन से साफ जाहिर है कि भावनात्मक स्तर पर भड़काने वाली खबरें फैलती हैं। ऐसी खबरें आमतौर पर नकारात्मक, मगर अनूठी होती हैं, जो हमें उस पल के लिए इस तरह चकित कर देती हैं कि हम उसको रिट्वीट कर देते हैं। एक तरीके से ट्विटर पर फेक न्यूज का चलन और स्वरूप वास्तव में मानव स्वभाव को दर्शाता है, जिसमें आशंका हमेशा उपस्थित रहती है और जो हर वक्त नई या अनूठी आशंका के प्रति सजग रहता है। वह आशंका की वजह से झूठ को सच तुरंत मान लेता है।

एक और तथ्य, जो सामने आया है वह राजनीति में सोशल नेटवर्क के इस्तेमाल को लेकर है। अध्ययन ने पाया कि राजनीति में इसका व्यापक तौर पर नकारात्मक तरीके से उपयोग हो रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी झूठी खबरें चलती हैं, पर राजनीति में इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह समुदायों के बीच डर और द्वेष फैलाने के लिए जानबूझ कर और नियोजित तरीके से इस्तेमाल की गई है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। साइंस मैगजीन के इसी अंक में सोलह प्रमुख विचारकों ने अध्ययन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि झूठ के व्यापक प्रसार की वजह से स्थिति भयावह हो गई है। उनके अनुसार इसे रोकने के लिए हमें इक्कीसवीं शताब्दी के सूचना तंत्र और उससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े परिवर्तन फौरन लाने होंगे, वरना परिणाम भयानक होंगे। ‘हम कैसे ऐसा प्रसारतंत्र और सामाजिक माहौल बनाएं, जो सत्य के मूल्य और महत्ता को प्रोत्साहित करे और झूठ को जड़-मूल से उखाड़ दे? ऐसा सोचना और करना अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि झूठ की सत्ता बहुत तेजी से फैल रही है।’

इन विचारकों का यह भी मानना है कि ट्विटर और उस जैसे नेटवर्क पर झूठ का चलन लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर हर उपभोक्ता लेखक तो है ही, साथ में पाठक और प्रकाशक भी है, जिसके लिए झूठ से दूर रहना नामुमकिन होता जा रहा है। कहीं न कहीं वह गुदगुदी पैदा करने वाली खबरों, अनूठी पर मनगढ़ंत घटनाओं और व्याख्याओं के जाल में फंस ही जाता है। यहां तक कि बेहद धीर-गंभीर व्यक्ति भी अनायास अफवाह से जुड़ सकता है, खासकर गरम चुनावी माहौल के दौरान वह विवाद का हिस्सा बने बगैर नहीं रह पाएगा।

उस वक्त वह सच कहने या सुनने में कंजूसी बरतेगा। वैसे भी देखा गया है कि सच जानने के बाद भी ट्विटर उपयोगकर्ता अपना मत नहीं बदलते हैं। विचारकों ने अगाह किया है कि झूठ में लिप्त नागरिक अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति शिथिल होते जा रहे हैं और उन्होंने सार्वजनिक वास्तविकता को कठघरे में खड़ा कर दिया है। उनका ऐसा व्यवहार लोकतंत्र के लिए प्राणघाती साबित हो सकता है।


Date:10-03-18

दुरुस्त आयद

संपादकीय

इच्छामृत्यु या दयामृत्यु के पक्ष में शुक्रवार को आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक भी है और दूरगामी महत्त्व का भी। इस फैसले नेएक प्रकार से गरिमापूर्ण ढंग से जीने के अधिकार पर मुहर लगाई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद इक्कीस ने जीने के अधिकार की गारंटी दे रखी है। लेकिन जीने का अर्थ गरिमापूर्ण ढंग से जीना होता है। और, जब यह संभव न रह जाए, तो मृत्य के वरण की अनुमति दी जा सकती है।

गौरतलब है कि ताजा फैसला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया है, जिसके मुताबिक दयामृत्यु की इजाजत कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है। इजाजत के लिए अदालत ने उचित ही कई कठोर शर्तें लगाई हैं और कहा है कि जब तक इस संबंध में संसद से पारित होकर कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक ये दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। यह मुद््दा तब देश भर में बहस का विषय बना था जब मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग की दयामृत्यु के लिए याचिका दायर की गई थी। बलात्कार और हत्या के प्रयास की शिकार अरुणा चालीस साल तक एक अस्पताल में बेहोशी की हालत में रहीं। उन्हें सामान्य अवस्था में ला सकने की सारी कोशिशें निष्फल हो चुकी थीं।

एक शख्स जो न अपने परिजनों को पहचान सकता है, न चल-फिर, न खा-पी सकता है, न सुन-बोल सकता है, जिसे अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं है, और जिसे तमाम चिकित्सीय उपायों से स्वस्थ करना तो दूर, होश में भी नहीं ला सकते, उसका जीना एक जिंदा लाश की तरह ही होता है। ऐसी स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी जीवनरक्षक प्रणाली के सहारे केवल टिकाए रखना मरीज के लिए भी यातनादायी होता है और उसके परिजनों के लिए भी। यह तर्क सर्वोच्च न्यायालय को तब भी जंचा था, पर तब उसने याचिका खारिज कर दी थी।

अब उसने दयामृत्यु की इजाजत दे दी है, पर सख्त दिशा-निर्देश के साथ। निर्देशों के मुताबिक, ऐसा मरीज जिसकी हालत बुरी तरह लगातार बिगड़ती जा रही हो या जो अंतिम रूप से लाइलाज हो चुका हो, दयामृत्यु को चुन सकता है। इस संबंध में उसे एक लिखित इच्छापत्र या वसीयत देनी होगी। पर इसे काफी नहीं माना जाएगा। इसे लेकर मरीज के परिजनों या मित्रों को उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा। न्यायालय के निर्देश पर एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा, और वह बोर्ड ही तय करेगा कि मरीज चिकित्सीय रूप से दयामृत्यु का हकदार है या नहीं।

अगर मरीज पहले से निरंतर बेहोशी की हालत में हो, तब भी परिजनों को उच्च न्यायालय की अनुमति से बाकी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। अस्पताल को भी, जीवनरक्षक प्रणाली हटाने से पहले यह देखना होगा कि सारी शर्तें पूरी कर ली गई हैं या नहीं। इस तरह अदालत ने किसी भी मरीज को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे तो, लगातार बेहोशी की हालत में रखे जाने या लगातार कृत्रिम उपायों के सहारे अपना वजूद बनाए रखने से इनकार कर सकता है। दयामृत्यु का अधिकार कई देशों में है और इसे मानव सभ्यता की प्रगति की एक निशानी के तौर पर ही देखा जाता रहा है। भारत में विभिन्न मानव अंगों के दान से संबंधित कानून हैं, और ये कानून यही जताते हैं कि हर व्यक्ति का अपने शरीर पर अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले ने भी इसी की पुष्टि की है। अब इस संबंध में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है, और केंद्र सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए।


Date:10-03-18

Life and death

The living will guarantee freedom and dignity, but it faces complex issues, which must be ironed out in use.

Editorial

If we enjoy the right to live on our terms, the right to die on our terms must necessarily follow. It has taken years for that necessity to be recognised, but with the Supreme Court accepting the validity of the “living will”, the long trail blazed by the Aruna Shanbaug case has finally reached its destination.

It will now be possible for citizens to forestall the possibility of a meaningless existence on life support in an unforeseeable future, in the event that they contract a terminal illness. In its 2011 ruling, the Supreme Court had recognised passive euthanasia — hastening the death of the terminally ill by ceasing the prolongation of life. The idea of a living will did not pass muster at the time, but now, anyone with foresight can take control of the question of life and death.

Last October, the Centre vetted the draft Medical Treatment of Terminally Ill Patients (Protection of Patients and Medical Practitioners) Bill, but was not in favour of the living will. There are real grounds for caution. In a culture where elders are venerated in public but often neglected or abused in private, and with a healthcare system which does not always inspire confidence, imperfect information and misguided choices may face the person making the will.

The court, however, chose to re-examine the question, because human dignity was at stake. What had changed in the six years that intervened? Perhaps it was the concern for sovereignty and ownership over the self, which was thrown up by the debate on data privacy and unique identity. Sovereignty and freedom are the foundations of human dignity, and it would be absurd to argue that while we are sovereign owners of our data, we have no control over the very life which generates that data.

However, this is not the end of the road. The court’s ruling stands until the government enacts suitable legislation, and the law will be further shaped in use. Wills, as the name suggests, are presumed to be perfect acts of the individual will. But in reality, information asymmetries, poor reasoning and even coercion cannot be ruled out. This is not a serious deficit in a will for the transmission of property since it can be contested. But a will determining the natural span of life is irrevocable once the author is incapable of making choices.

Besides, the state of the art in medicine when a living will is executed may have advanced since it was written, and fresh options may be available. Since the patient would be incompetent at the time, who would have agency to alter the will? It must be assumed that the law of the happy death will reach its final form in use.


Date:10-03-18

नफरत के नए दौर में श्रीलंका

पुष्परंजन संपादक ईयू-एशिया न्यूज (ये लेखक के अपने विचार हैं)

श्रीलंका में इमरजेंसी लगी है। देश में कानून तो है, मगर व्यवस्था चरमरा गई। इसे ठीक करने के वास्ते रणजीत मदुम्मा बंडारा नए ‘लॉ ऐंड ऑर्डर मिनिस्टर’ बनाए गए हैं। जब से इस मंत्रालय का गठन हुआ, देश में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। 26 अगस्त, 2018 को इस मंत्रालय के पांच साल पूरे हो जाएंगे। श्रीलंका इस समय जिम्मेदारी के द्वंद्व से गुजर रहा है। जो दंगे केंडी के वेलेकडा में हुए, उसकी राख ठंडी होती नजर नहीं आ रही। केंडी श्रीलंका का हिल रिसॉर्ट है। इस मौसम में पर्यटकों से गुलजार रहने वाले केंडी में फौज और पुलिस वालों की परेड हो रही है। वहां पर दंगा गुरुवार को दोबारा से भड़क गया। सवाल यह है कि क्या इस दंगे को एक लंबे समय तक पकाया गया? गुरुवार को फेसबुक को तो ब्लॉक कर दिया गया, मगर वाट्सएप के जरिए जहर उगलने का काम जारी था।

केंडी से अंपारा की दूरी है 194 किलोमीटर। दंगे की पहली पटकथा 26 फरवरी, 2018 को अंपारा में ही लिखी गई थी। पूर्वी श्रीलंका के अंपारा में 26 फरवरी की रात को कासिम होटल में कुछ युवा घुसे और कैशियर को कूटते हुए यह कुबूल कराने लगे कि जो खाना इलाके के एक विशेष समुदाय के लोगों को दिया जाता है, उसमें प्रजनन शक्ति समाप्त करने वाली गोली मिला दी जाती है। होटल द्वारा बांझपन की गोली ग्राहक देखकर मिलाने की अफवाह किसी ने सोशल मीडिया पर फैलाई थी। मारपीट और तोड़फोड़ ने देखते-देखते दंगे का शक्ल ले लिया। दंगाई धर्मस्थलों में घुस गए, आसपास की दुकानों को भी तबाह किया। सेना के आने पर स्थिति काबू हुई। अंपारा के सांसद और लघु उद्योग मंत्री दया गमगे ने बयान दिया कि कुछ लोग देश की छवि बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि ये लगे कि श्रीलंका में अल्पसंख्यकों पर बड़ा सितम ढाया जा रहा है। यह दिलचस्प है कि अंपारा की घटना से कुछेक हफ्ते पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी कि श्रीलंका अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में सबसे असुरक्षित जगहों में से एक है। सरकार के मंत्री दया गमगे के बयान से बलवाइयों को इससे बल मिल रहा था।

इस घटना के हफ्ते भर बाद अंपारा से 194 किलोमीटर दूर केंडी में रविवार 4 मार्च को रोड रेज की घटना हुई, जिसमें कुछ युवकों के हाथों एक ट्रक ड्राइवर मारा गया। उसके दाह संस्कार के बाद सोमवार को केंडी में दंगा भड़का और 30 से अधिक दुकानों में आग लगा दी गई। इलाके में कफ्र्यू लगाना पड़ा। मंगलवार को दंगों में तबाह एक दुकान से किसी युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ। सरकार को एहसास हो चुका था कि 9.7 फीसदी अल्पसंख्यक आबादी वाले श्रीलंका में स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। इसे ध्यान में रखकर 10 दिन के वास्ते आपातकाल की घोषणा कर दी गई। पिलिमथलवा केंडी से कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां गुरुवार, 8 मार्च को कफ्र्यू में ढील के बाद लोग बाहर निकले और दंगा भड़क गया। अगर यही सूरतेहाल रहा, तो आपातकाल की अवधि बढ़ भी सकती है।

श्रीलंका में साल 2011 के बाद इमरजेंसी लगी है। अल्पसंख्यक बहुल दक्षिण-पश्चिम के कलुतरा जिले में 2014 में भी दंगा भड़का था, जिसमें चार लोग मारे गए थे। तब भी श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी। इस बार सिर्फ दो लोगों की मौत पर इमरजेंसी आयद करने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या सरकार इससे अनभिज्ञ थी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग उकसाए जा रहे थे? इसे आधे-अधूरे बंद करने में पांच दिन क्यों लगे?

श्रीलंका में रोहिंग्या शरणार्थियों को भगाए जाने के सवाल को ‘महासोहोन बालाकिया’ और ‘बोडू बल सेना’ जैसे बौद्ध राष्ट्रवादी संगठनों ने उठाया था, उससे साफ दिख रहा था कि म्यांमार के सांप्रदायिक वायरस का श्रीलंका की आबोहवा में प्रवेश हो चुका है। इससे इनकार नहीं कर सकते कि दक्षिण-पूर्व एशिया में एक नए किस्म के बौद्ध राष्ट्रवाद को खड़ा किया जा रहा है, जिससे दलाई लामा तक कांप उठे हैं। दलाई लामा द्वारा शांति की अपील जब दरकिनार होती है, तो संदेश यही जाता है। नेशनल फ्रंट ऑफ गुड गवर्नेंस पार्टी के नेता नजा मोहम्मद ने सीधा आरोप लगाया है कि सिरीसेना सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हमले के वास्ते उपद्रवियों को बेलगाम छोड़ दिया था।

अगस्त 2020 तक के लिए सिरीसेना की सरकार चुनी गई है। कोलंबो स्थित थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव’ के निदेशक पी सारावानमुत्थु ने आशंका जताई है कि यदि सांप्रदायिक हमले जारी रहे, तो सिरीसेना सरकार संकट में आ सकती है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया को कुछ समय के लिए बंद करना सही है, लेकिन इसे लंबा खींचने का विपरीत असर निवेश और पर्यटन पर भी पड़ सकता है।

इस समय राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रवादी तत्वों को काबू करना है। ‘बोडू बल सेना’ सिंहला बौद्ध राष्ट्रवाद की ध्वज वाहक है। 2014 के दंगे में इसके लोगों ने मुसलमानों का दमन किया था। उससे पहले ‘बोडू बल सेना’ के निशाने पर ईसाई हुआ करते थे। दिलचस्प है कि ‘बोडू बल सेना’ को नॉर्वे से भी काफी पैसा प्राप्त होता रहा है। 2013 में बुरके पर प्रतिबंध की मांग और हलाल मीट सर्टिफिकेट देने पर आपत्ति के बहाने ‘बोडू बल सेना’ के आक्रमण की दिशा बदल गई। 2015 के आम चुनाव में मैत्रीपाला सिरीसेना को ‘बोडू बल सेना’ के प्रमुख दिलांथे विसांजे का वरदहस्त प्राप्त था। ‘नव समा समाज पार्टी’ के नेता वी करुणारत्ने ‘बोडू बल सेना’ को धार्मिक अतिवादी संगठन मानते हैं। पूर्व विदेश मंत्री मंगलासमर वीरा आरोप लगाते हैं कि तालिबान की तर्ज पर ‘बोडू बल सेना’ को तैयार करने के वास्ते रक्षा मंत्रालय गोपनीय फंड देता है। यदि ये आरोप सही हैं, तो श्रीलंका में घृणा की राजनीति तो रुकने से रही।


Date:10-03-18

इच्छामृत्यु पर मुहर

संपादकीय

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस बहस पर विराम लगा दिया है, जिसकी शुरुआत 1986 में कार दुर्घटना के बाद सिजोफ्रेनिया और मानसिक रोगों का शिकार हुए कांस्टेबल मारुति श्रीपति दुबल की खुद को जलाकर मारने की कोशिश और फिर 2009 में 42 साल से अस्पताल में अचेत पड़ी अरुणा शानबाग के लिए शांतिपूर्ण मृत्यु की विनती वाली याचिका से हुई थी। याचिका के साथ देश में इच्छामृत्यु पर नई बहस तो शुरू हुई ही, जाने-अनजाने अरुणा शानबाग यूथेनेशिया या इच्छामृत्यु को वैधानिक आधार देने की मुहिम और बहस का चेहरा बन गईं।

यही कारण है कि यह फैसला बार-बार अरुणा शानबाग की याद दिला रहा है। याचिका और फैसले के पीछे भावना यही है कि क्या उस इंसान को, जिसकी जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों, और जो कोमा जैसे हालात में मृत्यु शैया पर हो, उसे इच्छा मृत्यु मिलनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा के मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी में ‘पैसिव यूथेनेशिया’ यानी ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ जैसे शब्द जोड़कर नई बहस को जमीन दी थी, और माना था कि संभवत: भविष्य में इस पर विचार हो और इच्छामृत्यु चाहने वाले इंसान, उसकी मेडिकल जांच और पारिवारिक सहमति के साथ किसी फैसले की राह बन सके। ताजा फैसला इसी का विस्तार है।

सिरा तो उसी वक्त मिल गया था, जब कोर्ट ने अरुणा शानबाग के मामले में ‘राइट टु क्वालिटी लाइफ’ यानी सम्मानजनक जीवन की तरह की सम्मानजनक मौत की बात मानी थी। हालांकि स्वाभाविक तौर पर इसके साथ तमाम सवाल जुड़े थे, जिन पर आज बस किसी हद तक राह साफ हुई है। कोर्ट ने इच्छामृत्यु पर सहमति देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं। ‘लिविंग विल’ की बात स्वीकार करते हुए उसने व्यवस्था दी है कि ऐसी विल होने के बावजूद ऐसे मामलों में हाईकोर्ट की निगरानी में बने मेडिकल बोर्ड के साथ ही परिवार की मंजूरी जरूरी होगी और यह सब जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में ही होगा। कानून बनने तक कोर्ट की गाइडलाइन ही मान्य रहेंगी।

कुछ और सवाल भी हैं, जिनके जवाब तलाशने होंगे। ‘लिविंग विल’ अपने आप में बड़ा सवाल है कि ऐसी कोई वसीयत, जिसमें अपनी ही मृत्यु की बात हो, कहां और किस तरह रखी जाएगी? अंगदान या देहदान की वसीयत या इच्छा तो लिखकर परिवार को दे दी जाती है या ऐसे दान का फैसला मृत्युपरांत परिवार भी कर सकता है, लेकिन अपनी ही मृत्यु की वसीयत आसान मामला नहीं। क्या यह सामान्य वसीयत जैसा ही कुछ होगा और ऐसी किसी वसीयत की वैधता या प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठेंगे?

ऐसे मामलों में पूरे परिवार की सहमति जरूरी होगी, तो उस परिवार के दायरे में कौन-कौन शामिल होंगे? जरा सा भी विवाद ऐसे हालात उत्पन्न करेगा, जो फैसले की प्रक्रिया को अनिश्चित विस्तार दे सकता है। अगर कोई इंसान किसी भी हाल में उसे इच्छामृत्यु न दिए जाने की वसीयत कर जाए, तो परिवार व मेडिकल बोर्ड की राय अलग रहने के बावजूद क्या होगा? यह सम्मान से जीने के अधिकार की तरह ही सम्मान से मरने के अधिकार यानी अपनी देह पर खुद के हक का मामला भी है, तो फैसले में शायद संबद्ध इंसान की वसीयत ही सबसे अहम मानी जाए। जो भी हो, सर्वोच्च अदालत का यह युगांतरकारी और जरूरी फैसला है। जरूरत बस इसके बेजा इस्तेमाल को रोकने की है।


Date:10-03-18

एक देश एक चुनाव के लिए सबकी सहमति जरूरी

नवीन बी चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त  (ये लेखक के अपने विचार हैं)

बीती 28 फरवरी को दिल्ली में 19 राज्यों के अपने मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव साथ-साथ कराने पर चर्चा की। साथ-साथ चुनाव एक व्यावहारिक सुझाव है, मगर ऐसी किसी भी योजना पर आगे बढ़ने से पहले इसकी तमाम अहम शर्तों को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है इस बाबत संविधान संशोधन करने से पहले देश में गहन राजनीतिक विचार-विमर्श। सन् 1951-52, 1954, 1962 व 1967 के पहले चार आम चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ ही हुए थे। लेकिन इसमें व्यवधान 1968-69 में पैदा हुआ। उसके बाद तो जब-जब सरकारों ने सदन का विश्वास खोया, लोकसभा व विधानसभाओं के मध्यावधि चुनाव कराए जाते रहे। तभी से चुनाव कराना जटिल काम होता गया है। हमारे देश में अब लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं। बताने की जरूरत नहीं कि यहां चुनाव कराना दुनिया की सबसे बड़ी प्रबंधकीय कसरत है। हममें से ज्यादातर लोग चुनाव संचालन से जुड़ी छोटी-छोटी जटिलताओं से वाकिफ नहीं हैं: ईवीएम और अब तो वीवीपैट्स से लेकर विशाल संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती तक।

पिछले कुछ वर्षों से चुनावी कार्य में राज्य पुलिस की तैनाती को लेकर राजनीतिक दलों का भरोसा डिगा है। वे उन्हें वहां सत्तारूढ़ दल के सहायक के रूप में देखते हैं। ऐसे में, बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की जरूरत और फिर उनकी तैनाती एक बड़ा भारी काम है। फिर इसके अलावा, चुनाव आयोग को आम चुनावों के लिए लगभग 2,000 आम निरीक्षकों व खर्च की निगरानी करने वाले ऑब्जर्वरों की जरूरत होती है। ये संयुक्त सचिव व उससे उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनकी तैनाती लगभग एक महीने तक के लिए करनी पड़ती है, ताकि आदर्श चुनाव संहिता लागू करके सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से न सिर्फ देश का धन बचेगा, बल्कि राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों का भी कम खर्च होगा। बार-बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता भी पांच वर्षों में एक या दो बार में सिमट आएगी। हालांकि, इसके लिए कई संवेदनशील सांविधानिक प्रावधानों में संशोधन की दरकार होगी।

हमारे संविधान ने लोकसभा व विधानसभाओं का कार्यकाल पांच साल तय कर रखा है। सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए छह वर्ष का प्रावधान किया गया है। इनमें किसी बदलाव के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। अगर एक साथ चुनाव का नया ढांचा अपनाया जाता है, तो मौजूदा कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। इसके लिए भी राजनीतिक सम्मति बनानी पड़ेगी कि यदि किसी सदन ने सरकार में अपना विश्वास खो दिया, तब क्या होगा? क्या तब अगले नियत समय तक वहां राष्ट्रपति शासन होगा? इससे भी अहम सवाल यह है कि लोकसभा के असमय भंग होने की स्थिति में केंद्र में शासन कौन करेगा? हमारे संविधान में पांच वर्ष के बीच में लोकसभा के भंग होने की सूरत में किसी अंतरिम उपाय का प्रावधान नहीं है। यदि कोई सरकार अल्प अवधि में गिर जाती है, तो तुरंत दोबारा चुनाव कराना होगा, जब तक कि नई व्यवस्था इस स्थिति के लिए नहीं की जाती।

इनमें से कुछ सवालों के जवाब ईएम नचियप्पन की सदारत वाली संसद की स्थायी समिति ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में दिया है। समिति ने दो चरणों में चुनाव कराने का उपाय सुझाया है। कुछ विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ-साथ कराए जाएं, जबकि शेष के चुनाव ढाई वर्ष बाद कराए जा सकते हैं। इन सभी प्रस्तावों पर पार्टियों में विचार-विमर्श की जरूरत होगी। चुनाव आयोग को इसमें एक निष्पक्ष अंपायर के रूप में देखा जा सकता है। केंद्र व राज्य स्तर की पंजीकृत पार्टियां और सांसद व विधायक इसके मूल खिलाड़ी हैं। सरकार को उनकी राय जरूर लेनी चाहिए और ठीक उसी तरह राजनीतिक सर्वानुमति बनानी चाहिए, जैसे 1960 के दशक में आदर्श आचार संहिता के लिए बनाई गई थी।


Date:10-03-18

मरने का अधिकार

डॉ. अजय तिवारी

सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छामृत्यु को आत्महत्या से अलग करके जीने के अधिकार से जोड़ा और कहा कि सम्मान से जीने में गरिमा के साथ मरना भी शामिल है। यह सर्वथा उचित है। कारण यह कि इच्छामृत्यु और आत्महत्या दो अलग चीजें हैं। यदि उसे आत्महत्या के समकक्ष भी मानें तो यह विचार ज़रूरी होगा कि कोई व्यक्ति जीवन के अंत का निर्णय चरम हताशा या निराशा की स्थितियों में लेता है।

इच्छामृत्यु में उस हताशा का स्रेत व्यक्ति के भीतर होता है, जैसे असहनीय पीड़ा जिसका जीते-जी कोई समाधान नहीं है सर्वोच्च न्यायालय ने आज नौ मार्च दो हज़ार अठारह को एक प्रगतिशील ऐतिहासिक निर्णय में असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति को इच्छामृत्यु का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया। संविधानपीठ ने स्थापित कर दिया कि सम्मान से जीने के अधिकार के साथ ही गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी मानवीय अधिकार है। इसके निहितार्थों पर अभी बहसें होंगी। लेकिन अपनी सीमाओं के बावजूद यह निर्णय का स्वागतयोग्य है। जिन असाध्य बीमारियों में सुधार की कोई संभावना नहीं रहती, मृत्यु निश्चित रहती है लेकिन असह्य कष्ट झेलना पड़ता है, जिनमें लम्बे समय तक केवल जीवन-रक्षक प्राणियों द्वारा सांस चलाये रखी जाती है, उनमें मरीज़ की वसीयत के आधार पर या उसके परिजनों या मित्रों के आवेदन पर हाईकोर्ट चिकित्सकों का एक दल नियुक्त करेगा; वही दल इच्छामृत्यु के आवेदन पर फैसला लेगा और उसी की निगरानी में जीवन-रक्षक पण्राली हटाकर स्वाभाविक मृत्यु को आने दिया जायगा। इच्छामृत्यु दो तरह की है-मृत्युवरण (यूथनेसिया) और दयामरण (मर्सी किलिंग)। यह निर्णय सभी स्थितियों में लागू नहीं होगा। फिर भी यह निर्णय महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अभी इंग्लैण्ड तक में यह अधिकार विवादों के घेरे में है।

नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड जैसे कुछ देशों में और अमेरिका के कुछ राज्यों में ही इसे कानूनी दर्जा प्राप्त है। इस दृष्टि से भारत अधिक सभ्य और मानवीय दिशा में अग्रसर हुआ है। यहां यह स्पष्ट कर लेना उपयुक्त है कि मृत्युवरण और दयामरण की तरह सक्रिय इच्छामृत्यु और निष्क्रिय इच्छामृत्यु में भी अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु को अनुमति दी है। लगभग ढाई दशक पहले जब क्रांतिकारी माकपा नेता बी.टी. रणदिवे रक्त-कैंसर की असहनीय पीड़ा झेलते हुए मुंबई के अस्पताल में मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे तब उन्होंने इच्छामृत्यु की मांग की थी। यह अनुमति उन्हें नहीं मिली। यदि उस समय कानून यह अनुमति देता तो यह सक्रिय इच्छामृत्यु होती क्योंकि असाध्य रोग से मुक्ति और असहनीय कष्ट के निवारण के लिए मरीज़ की मांग पर चिकित्सक उन्हें मृत्यु की दवा देते। इसे दयामरण भी कहा जाता है। दूसरी तरफ, लगभग तीस साल पहले बलात्कार की शिकार बनाई गई मुंबई की नर्स अरु णा शौनबाग़्ा की इच्छामृत्यु को 2014 में अदालत से अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन उसकी स्थिति रणदिवे से अलग थी। अरुणा सत्ताईस वर्षो से अचेत, जीवन-रक्षक पण्रालियों पर ही थी। उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं, उसे कोई कष्ट है या नहीं। यदि उसे इच्छामृत्यु की अनुमति मिलती तो वह निष्क्रिय इच्छामृत्यु होती क्योंकि उसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं थी, केवल जीवन-रक्षक पण्राली हटाने की आवश्यकता थी। तब अदालत ने इसकी भी अनुमति नहीं दी थी।

हालांकि 2015 में उसे यह अधिकार मिल गया और उसे अपने कष्ट से तथा कष्ट देनेवाले संसार से मुक्ति मिल गई।हैदराबाद के एक पूर्व शतरंज खिलाड़ी वेंकटेश ने सन 2004 में अपनी मृत्यु से पहले अपनी मां के माध्यम से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी कि उसे स्वेच्छापूर्वक मृत्यु का वरण करने दिया जाय ताकि उसके शरीर के उपयोगी अंग ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकें। उसे मांसपेशियों के क्षरण की बीमारी हो गयी थी (मस्कुलर डायस्ट्रोफी) जिसका इलाज नहीं था और सभी अंगों का तेज़ी से क्षय हो रहा था। उसने और उसकी मां ने साल भर पहले अंग दान किया था। वह चाहता था कि अंग दान की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, लेकिन मृत्यु के बाद केवल आंखें दान की जा सकीं। गुर्दा और अन्य अंग व्यर्थ हो गए थे। उसे इच्छामृत्यु की अनुमति नहीं मिली क्योंकि उसे आत्महत्या के सामान माना जाता था और यह कानूनी अपराध था। साथ ही, मानव-अंग प्रत्यारोपण कानून के अनुसार तब तक केवल उसी व्यक्ति के अंग निकले जा सकते थे, जिसका मस्तिष्क किसी करण से मृत हो गया हो। अन्यथा उसे चिकित्साशास्त्रीय दृष्टि से मृत नहीं माना जा सकता और जीवित व्यक्ति के अंगों को निकलना भी अपराध है।

इस तरह इच्छामृत्यु के प्रसंग में अनेक विषय उलझे हुए हैं, जिनके दायरे में नैतिक और कानूनी, सामाजिक और चिकित्साशास्त्रीय, जीववैज्ञानिक और मानवाधिकार सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इच्छामृत्यु को आत्महत्या से अलग करके जीने के अधिकार से जोड़ा और कहा कि सम्मान से जीने में गरिमा के साथ मरना भी शामिल है। यह सर्वथा उचित है। कारण यह कि इच्छामृत्यु और आत्महत्या दो अलग चीजें हैं। यदि उसे आत्महत्या के समकक्ष भी मानें तो यह विचार करना ज़रूरी होगा कि कोई व्यक्ति जीवन के अंत का निर्णय चरम हताशा या निराशा की स्थितियों में लेता है। इच्छामृत्यु में उस हताशा का स्रेत व्यक्ति के भीतर होता है, जैसे असहनीय पीड़ा जिसका जीते-जी कोई समाधान नहीं है लेकिन अपने निर्णय को लागू करने के लिए उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है; आत्महत्या जीवन की जिस चरम हताशा की अभिव्यक्ति है, उसके स्रेत व्यक्ति के बाहर होते हैं, लेकिन अपने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। होने को आत्महत्या और इच्छामृत्यु दोनों ही ‘‘मृत्यु का वरण’ हैं, लेकिन इच्छामृत्यु किसी शारीरिक कष्ट के असह्य हो जाने का परिणाम है जिस कष्ट में उसे जीवित रखना-उसकी सहनशक्ति और इच्छा के विपरीत, बेहोशी की दवाओं के सहारे, केवल सांस चलाते रहना-एक प्रकार की क्रूरता है। अदालत ने कम-से-कम कुछ मामलों में मरीजों के इस मानवीय हक को मान्यता दी।जिस ‘‘लिविंग विल’ को कानूनी मान्यता मिली है, वह मजिस्ट्रेट के सामने लिखी हुई वसीयत है।

यदि मरीज़ ने खुद ऐसी वसीयत नहीं लिखी है तो उसकी असाध्य दशा में उसके निकट सम्बन्धी या मित्र लिखित आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जांच करके उच्च न्यायालय एक चिकित्सक दल नियुक्त करेगा, उस दल के सुझाव पर और उसकी देखरेख में कार्रवाई संपन्न होगी। बेशक यह निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मान्यता है, क्योंकि ऐसे में खुद मरीज़ अपनी मृत्यु नहीं चुनता बल्कि उसकी जीवन-रक्षक पण्रालियों को हटा दिया जाता है ताकि वह जीवित रहकर जो असहनीय कष्ट पा रहा है, उससे मुक्त हो सके। फिर भी यह एक कदम आगे की स्थिति है।


Date:10-03-18

Death with dignity

on SC’s verdict on euthanasia and living wills

The court has laid down a much-needed legal framework for enforcing living wills

EDITORIAL

he core philosophy underlying the Supreme Court’s verdict allowing passive euthanasia and giving legal status to ‘advance directives’ is that the right to a dignified life extends up to the point of having a dignified death. In four concurring opinions, the five-member Constitution Bench grappled with a question that involved, in the words of Justice D.Y. Chandrachud, “finding substance and balance in the relationship between life, morality and the experience of dying”. The outcome of the exercise is a progressive and humane verdict that lays down a broad legal framework for protecting the dignity of a terminally ill patient or one in a persistent vegetative state (PVS) with no hope of cure or recovery. For, in such circumstances, “accelerating the process of death for reducing the period of suffering constitutes a right to live with dignity”. The core message is that all adults with the capacity to give consent “have the right of self determination and autonomy”, and the right to refuse medical treatment is also encompassed in it. Passive euthanasia was recognised by a two-judge Bench in Aruna Shanbaug in 2011; now the Constitution Bench has expanded the jurisprudence on the subject by adding to it the principle of a ‘living will’, or an advance directive, a practice whereby a person, while in a competent state of mind, leaves written instructions on the sort of medical treatment that may or may not be administered in the event of her reaching a stage of terminal illness.

Passive euthanasia essentially involves withdrawal of life support or discontinuation of life-preserving medical treatment so that a person with a terminal illness is allowed to die in the natural course. The court’s reasoning is unexceptionable when it says burdening a dying patient with life-prolonging treatment and equipment merely because medical technology has advanced would be destructive of her dignity. In such a situation, “individual interest has to be given priority over the state interest”. The court has invoked its inherent power under Article 142 of the Constitution to grant legal status to advance directives, and its directives will hold good until Parliament enacts legislation on the matter. The government submitted that it was in the process of introducing a law to regulate passive euthanasia, but opposed the concept of advance directive on the ground that it was liable to be misused. The stringent conditions imposed by the court regarding advance directives are intended to serve as a set of robust safeguards and allay any apprehensions about misuse. The court is justified in concluding that advance directives will strengthen the will of the treating doctors by assuring them that they are acting lawfully in respecting the patient’s wishes. An advance directive, after all, only reflects the patient’s autonomy and does not amount to a recognition of a wish to die.


The post 12-03-2018 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

अपराध और विकास

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अपराध और विकास

Date:13-03-18

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विकास के साथ अपराध बढ़ने का कुछ विचित्र संबंध है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 379 अपराध हुए। गत वर्षों की तुलना में यह वृद्धि दर्शाता है।अधिकांश लोगों का मानना है कि सरकार के विकास एजेंडे में अपराध नियंत्रण एवं उसमें कमी लाने का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपराध की संख्या एवं उसके स्तर को कम किया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गैरी बेकर ने आपराधिक गतिविधि को किसी अन्य आर्थिक गतिविधि की तरह मानते हुए कहा है कि किसी भी अपराधी का अपराध करने का निर्णय लागत-लाभ पैमाने पर निर्भर करता है।

अपराध और विकास के बीच के उल्टे संबंध पर अनेक अध्ययन सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ड्रग्स एण्ड क्राइस पर एक रिपोर्ट में बताया गया कि गरीब देशों की तुलना में अमीर देशों में आक्रामक अपराधों की संख्या कम है। भारत के संबंध में अपराध और विकास के विस्तृत संदर्भ में देखने पर पता लगता है कि विकास के साथ-साथ अपराध भी उतने ही बढ़ते रहे हैं। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसे अपेक्षाकृत धनी राज्यों में अपराध की दर अधिक है।यहाँ तक कि आतंकवाद से पीडित राज्य असम में भी यही स्थिति है। यहाँ 2004-05 और 2012-13 में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ ही अपराध में भी बहुत वृद्धि हुई। जिला स्तर पर भी यही प्रवत्ति देखी गई।अपराधों से कानून के शासन पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। लोगों के अंदर निजी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा होने लगता है। इससे आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाती है। साक्ष्य यह भी बताते हैं कि अपराध के कारण घरेलू और विदेशी निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा पर अधिक निवेश किए जाने की स्थिति में लाभांश कम हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपराध का विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

दूसरी ओर, अपराध में कमी को विकास के प्रभाव से नापना आसान काम नहीं है। समृद्ध राज्यों में अपराध बढने का संबंध इसके बढे हुए सूचना और पंजीकरण से भी हो सकता है। विकास के कारण लोग साक्षर बनते हैं। स्कूल छोडने वालों की संख्या कम हो जाती है तथा पिछडे वर्ग का सशक्तीकरण होता है। इससे वहाँ के निवासी कानून-व्यवस्था को समझकर, उस तक पहुँच बनाने लगते हैं।इसके उलट, आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न मार्ग खुलने के साथ ही अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी विकसित और समृद्ध नहीं किया जाता, तो अपराध बढ़ने की संभावना हो जाती है।विकास के साथ-साथ नागरिकों को उसका लाभ पहुँचाने के लिए नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे उस अनुपात में श्रमशक्ति और सुविधाएं बढ़ाते चलें, जिससे लोग अपेक्षाकृत कम अपराध वाले वातावरण में विकास का आनंद ले सकें।

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित कुल सैकिया के लेख पर आधारित।

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Life Management: 13 March 2018

13-03-18 (Daily Audio Lecture)

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